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Delhi High Court: UP में चलता होगा, DELHI में नहीं चलेगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को जमकर लताड़ा

Delhi High Court: जिस लड़के-लड़की ने शादी की है वे दोनों व्यस्क हैं। इस मामले में लड़की के घरवालों की शिकायत पर लड़के के पिता और भाई की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को सूचना दिए बगैर की गयी।

Neel Mani Lal
Written By Neel Mani LalPublished By Shweta
Published on: 28 Oct 2021 6:06 PM IST
Delhi High Court
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 दिल्ली हाईकोर्ट (फोटो सोशल मीडिया)

Delhi High Court: एक लड़की के परिवारवालों की मर्जी के बगैर उससे शादी करने पर लड़के के पिता और भाई की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने यूपी पुलिस (UP Police) को जमकर लताड़ा है और कहा है कि, दिल्ली में इस सबकी इजाजत नहीं दी जायेगी, आप यहां गैरकानूनी काम नहीं कर सकते हैं। यूपी में चलता होगा, यहां नहीं (UP Mein Chalta Hoga, Yahaan Nahin)। दरअसल, जिस लड़के-लड़की ने शादी की है वे दोनों व्यस्क हैं। इस मामले में लड़की के घरवालों की शिकायत पर लड़के के पिता और भाई की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को सूचना दिए बगैर की गयी। इस दम्पति ने एक सुरक्षा याचिका दाखिल की थी जिसमें कहा गया था कि वे दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से 1 जुलाई 2021 को विवाह किया है। याचिका में कहा गया है कि लड़की के पेरेंट्स इस विवाह के खिलाफ थे उनकी तरफ से धमकियां मिल रही हैं। लड़के के पिता और भाई को यूपी पुलिस ढेढ़ महीने पहले अपने साथ ले कर गयी थी और अब तक उनका कोई अता-पता नहीं है।

अदालत ने शामली के एसएचओ को नोटिस जारी करके कहा है कि वह केस फाइल के साथ व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में हाजिर हो। सुनवाई के दौरान जस्टिस मुक्ता गुप्ता (Justice Mukta Gupta) ने कहा, जब आप जांच करते हैं तब क्या आप शिकायतकर्ता से कुछ पूछते नहीं हैं? मैं सभी सीसीटीवी फुटेज मंगवाऊंगी और अगर मुझे पता चला कि शामली पुलिस उनको गिरफ्तार करने दिल्ली आई थी तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि आपके खिलाफ विभागीय जांच हो। अगर आप (एसएचओ) और आपके इन्वेस्टीगेशन ऑफिसर को केस फाइल पढ़ना नहीं आता है तो इसका मेरे पास कोई समाधान नहीं है। आपके पास उस व्यक्ति के परिवारवालों को गिरफ्तार करने की जानकारी मिल जाती है लेकिन आपको मामले की जाँच करने की जानकारी नहीं होती?

अदालत ने इस मामले में गिरफ्तारी करने से पूर्व महिला की उम्र का सत्यापन न करने पर पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा – जाके कोर्ट को बताइए, बेल के लिए अर्जी करिए, मुझे फुटेज चाहिए। अगर गाड़ी नंबर मिला और पता चला कि दिल्ली में यूपी पुलिस की एंट्री हुई है तो मैं एक्शन लूंगी। आप यहां अवैध हरकत नहीं कर सकते हैं। आपके पास कोई शिकायत लेकर आता है और लोगों को बिना उसकी आयु जाने गिरफ्तार करने चले जाते हैं, भले वह बालिग हो या नाबालिग ये काम दिल्ली में नहीं चलेगा। आप आए और दिल्ली से लोगों को उठाकर ले गए और शामली से गिरफ्तारी दिखला दी। कोर्ट ने कहा कि ये हम यहां नहीं चलने देंगे।

अदालत ने पुलिस से कहा कि वह महिला का बयान दर्ज करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह दम्पति को क्षेत्राधिकार से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं देगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि एसएचओ एक विस्तृत हलफनामा पेश करे जिसमें बताया जाए कि यूपी पुलिस ने महिला का पता लगाने के लिए क्या क्या उपाय किये आप आए और दिल्ली से लोगों को उठाकर ले गए और शामली से गिरफ्तारी दिखला दी। कोर्ट ने कहा कि ये हम यहां नहीं चलने देंगे। और अगर यूपी पुलिस दिल्ली आई थी तो कोई कार्रवाई करने से पहले क्या उसकी सूचना लोकल पुलिस स्टेशन को दी गयी थी?



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