दिल्ली दंगा: आरोपी उमर खालिद को मिली जमानत, कोर्ट ने रखी ये शर्त

दिल्ली हिंसा में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद (Umar Khalid) को कोर्ट ने जमानत दे दी है।

Ashiki
Published on: 15 April 2021 3:06 PM GMT (Updated on: 15 April 2021 3:07 PM GMT)
Umar Khalid gets bail
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File Photo

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद (Umar Khalid) को कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने उमर खलिद को जमानत देते हुए शर्त रखी है कि उसे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा।

बता दें कि पिछले साल दिसंबर में सप्लीमेंटरी चार्ज शीट दायर कर दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को इस मामले में आरोपित बनाया था। दंगे से जुड़े मामले में उमर खालिद को पहली बार जमानत मिली है। फिलहाल एक मामले में ही जमानत मिली है। कोर्ट ने कहा कि केवल हिंसा में शामिल लोगों की पहचान के लिए खालिद को अनिश्चिकाल तक जेल में रखा नहीं जा सकता। खालिद को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।

दंगे भड़काने का आरोपी है उमर

कोर्ट ने उमर खालिद को 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने उमर खालिद को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी, जिसमें कहा गया है कि वह कोर्ट में होने वाली हर तारीख पर पेश होगा। आपको बता दें कि जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया है। उमर खालिद पर आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के साथ मिलकर दंगे भड़काने का आरोप है।

उमर खालिद को कोर्ट निर्देश दिया है कि वह खजूरी खास के एसएचओ को अपना मोबाइल नंबर देगा और हर वक्त मोबाइल नंबर को ऑन रखेगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि कहा वह अपने मोबाइल नंबर पर आरोग्य सेतु ऐप को भी डाउनलोड करके रखेगा।

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