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Delhi Riots: दंगे को लेकर सोनिया, राहुल, प्रियंका और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हाईकोर्ट का नोटिस, पूछा क्यों न आप पर चलाया जाए मुकदमा
Delhi Riots: दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को भाजपा के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई नेताओं समेत कांग्रेस के नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
दिल्ली हाईकोर्ट-दिल्ली दंगा : Design Photo - Social Media
New Delhi: दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को बड़ा कदम उठाया है। हाईकोट ने भाजपा (Bhartiya Janata Party) के दिग्गज नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur), भाजपा सांसद परवेश वर्मा (BJP MP Parvesh Verma) और भाजपा नेता कपिल मिश्रा (BJP leader Kapil Mishra) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
अदालत ने ऐसा ही नोटिस कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी (Congress National President Sonia Gandhi), कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न इस मामले में पक्षकार के रूप में उनपर मुकदमा चलाया जाए।
अनुराग ठाकुर: Photo - Social Media
क्या है मामला
दरअसल, नागरिकता संशोधन कानून (citizenship amendment law) यानि सीएए (Citizenship (Amendment) Act, 2019) को लेकर फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। दंगे का सबसे अधिक पूर्वोतर दिल्ली में देखा गया। सीएए कानून का विरोध अचानक भयानक सांप्रदायिक टकराव में तब्दिल हो गया था। इस दौरान कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया था, दुकानें जला दी गईं थी।
सोनिया गांधी: Photo - Social Media
दंगों के दौरान पूर्वोतर दिल्ली के बाबरपुर, जाफराबाद, खजूरी खास, बृजपुरी, मुस्तफाबाद, चांद बाग, मौजपुर और सीलमपुर इलाकों में जमकर पत्थरबाजी औऱ आगजनी हुई थी। कई लोगों को मौत के घाट इस हिंसा में तीन दिनों तक दिल्ली में मौत का तांडव चला था। आंकड़ों के मुताबिक इस दंगे में 50 से अधिक लोग मारे गए थे, जबकि सैंकड़ों की संख्या में घाय़ल भी हुए ।
असदुद्दीन ओवैसी: Photo - Social Media
हेट स्पीच (hate speech) के द्वारा दंगा भड़काने का लगा था आऱोप
दिल्ली में भड़के दंगों के पीछे नेताओं के हेट स्पीच को जिम्मेदार ठहराया गया। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका भी दायर की गई जिसमे नफरती भाषण देने वाले नेताओं को भी इस मामले में पक्षकार बनाने की मांग की गई। शेख मुजतबा फारूक और लॉयर्स वॉइस की तरफ से दायर इस याचिका में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया, अमानतुल्लाह खान और असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) पर नफरती भाषण देने का आरोप लगाया था।
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