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Delhi Riots: दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार उमर खालिद को झटका, HC ने उनके भाषण को माना भड़काऊ

Delhi Riots: जेएनयू के पूर्व छात्र और दिल्ली दंगों में यूएपीए के तहत आरोपी बनाए गए उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका मिला है। अदालत ने अमरावती में उनके द्वारा दिए गए भाषण को भड़काऊ और आपत्तिजनक माना है।

Krishna Chaudhary
Written By Krishna ChaudharyPublished By Deepak Kumar
Published on: 22 April 2022 3:43 PM IST
umar khalid
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उमर खालिद। (Social Media) 

Delhi Riots: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र और दिल्ली दंगों में यूएपीए के तहत आरोपी बनाए गए उमर खालिद (Umar Khalid) को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका मिला है। अदालत ने अमरावती में उनके द्वारा दिए गए भाषण को भड़काऊ और आपत्तिजनक माना है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि क्या ये कहना कि आपके पूर्वज अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, गलत नहीं है? आपकी बात से लगता है कि केवल एक ही समुदाय अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के लिए लड़ रहा था।

कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर ऐसे भड़काऊ बयान नहीं दिए जा सकते। लोकतंत्र में इसकी अनुमति नहीं है। दरअसल उमर खालिद (Umar Khalid) ने कड़कड़डूमा अदालत से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद दिल्ली उच्च न्यायलय में इस फैसले को चुनौती दी थी। जिसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने ये टिप्पणी की।

उमर खालिद के वकील ने कही ये बात

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) में सुनवाई के दौरान पूर्व जेनएयू छात्र के वकील ने दलील देते हुए कहा कि दिल्ली दंगों के समय उमर खालिद मौजूद नहीं था। उसके खिलाफ केवल एक भाषण है। सुनवाई के दौरान जब अदालत के कहने पर उमर खालिद के वकील ने भाषण रखना शुरू किया तो कोर्ट ने बीच में ही टोक दिया। उच्च न्यायालय ने उनसे कहा कि क्या आपको नहीं लगता है कि भाषण भड़काऊ है। क्या भगत सिंह और गांधी जी ने ऐसी भाषा का कभी इस्तेमाल किया ?

अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसे बयान नहीं दिए जा सकते। लोकतंत्र में इसकी अनुमति नहीं दी जा जाती है। अदालत ने कहा कि आपके बयान को देखते हुए हमें हैरत नहीं है कि क्यों पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 27 अप्रैल को होगी।

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