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Delhi: दिल्ली में लागू पाबंदियों में दी गई छूट, जानें दिल्ली वासियों को मिलेंगी कौन-कौन सी राहत
Delhi unlock: पाबंदियों में छूट प्रदान करने के तहत दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिल्ली वाशियों को प्रदान की गई रहत ।
Delhi unlock: शुक्रवार सुबह दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा कोरोना संक्रमण (Coronavirus) की रफ्तार में आई कमी (decrease) के मद्देनज़र दिल्ली में लागू पाबंदियों (restrictions) में छूट प्रदान कर दी गई है। इस छूट के मद्देनज़र अब दिल्ली में वापस से स्कूल-कॉलेज, जिम, पार्क व अन्य मनोरंजक स्थल वापस से एक निर्धारित समय के अंतराल के लिए खोले जाएंगे, हालांकि इस दौरान विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। इसी के साथ ही दिल्ली वासियों को अन्य कई राहतें प्रदान की गई हैं।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिल्ली वाशियों को प्रदान की गई राहतें
1. कम की गई नाईट कर्फ्यू की अवधि - दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र पूर्व में नाईट कर्फ्यू की अवधि रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे की निर्धारित की गई थी, लेकिन अब पाबंदियों में राहत प्रदान करते हुए डीडीएमए ने नाइट कर्फ्यू मैं घंटे की राहत प्रदान की है, जिसके तहत अब नाईट कर्फ्यू रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
2. चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे स्कूल व कॉलेज - डीडीएमए ने आगामी 7 फरवरी से कक्षा 9 से कक्षा 12 के स्कूल तथा आगामी 14 फरवरी से नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि इस दौरान स्कूल जाने का निर्णय अभिभावकों के लिए वैकल्पिक होगा, यानी अब आप चाहे तो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं अन्यथा ऑनलाइन माध्यम से उनकी पढ़ाई जारी रहेगी। इसी के साथ दिल्ली के कॉलेजों को भी 7 फरवरी से खोलने का निर्णय लिया गया है तथा इस दौरान कॉलेजों में सिर्फ ऑफलाइन माध्यम से ही पढ़ाई संचालित होगी। स्कूल और कॉलेजों को खोलने के निर्णय के साथ हैं कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण रुप से पालन किया जाएगा।
4. शिक्षकों का कोविड टीकाकरण आवश्यक - स्कूल और कॉलेजों को नियमतः खोलने के साथ ही प्रशासन ने सभी शिक्षकों का पूर्ण रूप से कोविड टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है यानी बगैर टीकाकरण के शिक्षकों को परिसर में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. कार्यालयों में पूर्ण स्टॉफ रह सकेगा उपलब्ध - प्रशासन ने पाबंदियों में छूट प्रदान करने के साथ में दिल्ली के सभी निजी और सरकारी कार्यालयों में 100 प्रतिशत यानी पूर्ण क्षमता के साथ कर्मचारियों की उपस्थिति की अनुमति दे दी है।
6. पूर्व में लागू पाबंदियों के मुताबिक रेस्टोरेंट्स के खुलने का अधिकतम समय रात्रि 10:00 बजे तक था, जिसे अब पाबंदियों में प्रदान की गई राहत के तहत रात 11:00 बजे तक कर दिया गया है। दिल्ली के सभी रेस्टोरेंट रात 11:00 बजे तक खुले रहा सकेंगे।
7. यदि आप अपनी कार में अकेले बैठे हैं तो इस दौरान आपको मास्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पूर्व में लागू पाबंदियों के मुताबिक कार में अकेले बैठे रहने पर भी मास्क लगाना अनिवार्य था।
8. दिल्ली में बीते काफी समय से बंद जिम, स्विमिंग पूल और अन्य संबंधित जगहों को 7 फरवरी से पुनः खोलने का निर्णय लिया गया है।