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Bulldozer in Delhi: शाहीन बाग समेत 9 इलाकों में चलेगा बुल्डोजर, एमसीडी कर रही तैयारी

Demolition Drive in Delhi: अतिक्रमण हटाने के लिए बुल्डोजर अब शाहीन बाग सहित 9 अन्य इलाकों तक पहुंच सकता है। इसके तहत पुलिस फ़ोर्स का इंतजाम किया जा रहा।

Rajat Verma
Report Rajat VermaPublished By Shreya
Published on: 4 May 2022 10:48 AM IST
Delhi: शाहीन बाग समेत 9 इलाकों में चलेगा बुल्डोजर, एमसीडी कर रही अतिक्रमण हटाने की तैयारी
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बुलडोजर की कार्रवाई (कॉन्सेप्ट फोटो- न्यूजट्रैक)

Demolition Drive In Delhi: दिल्ली में अतिक्रमण (Encroachment) हटाने को लेकर दिल्ली नगर निगम (MCD) की कार्यवाही लगातार जारी है और इस बाबत सभी तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। ऐसे में पूर्व में जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) से शुरू हुआ अतिक्रमण हटाने को लेकर निकला बुल्डोजर (Bulldozer) अब शाहीन बाग (Shaheen Bagh) सहित 9 अन्य इलाकों तक पहुंच सकता है। इस मद्देनज़र सम्बंधित प्रशासन द्वारा पुलिस फ़ोर्स (Police Force) का बंदोबस्त किया जा रहा है।

इस बाबत दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा MCD को अतिक्रमण हटाने को लेकर लिखे गए पत्र का संज्ञान लेते हुए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यन (Mayor Mukesh Suryan) ने ओखला, तिलक नगर और शाहीन बाग सहित कुल 9 अन्य इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के संकेत दिए हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने की अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने की मांग

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता (Adesh Kumar Gupta) ने अपने लिखे पत्र में विशेष रूप से इन इलाकों में रह रहे रोहिंग्या लोगों के द्वारा कराए गए अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। नगर निगम इन इलाकों में बुल्डोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की तैयारी में जुटा है तथा साथ ही केंद्र सरकार से उपयुक्त मात्रा में पुलिस बल की भी मांग की गई है, जिसके चलते एमसीडी की कार्यवाही के दौरान कोई बवाल ना होने पाए।

इससे पहले भी दिल्ली स्थित जहांगीरपुरी हिंसा (Jahangirpuri Violence) के बाद नगर निगम ने इलाके में अतिक्रमण पर बुल्डोजर कार्यवाही की थी, हालांकि इसके बाद तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में कार्यवाही करते हुए बुल्डोजर कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। इसी के साथ एक और वाकया सरोजिनी नगर की झुग्गियों का है, जहां एक स्कूलों छात्र की उसकी बोर्ड परीक्षा के चलते दर्ज की गई कार्यवाही पर रोक लगाने की याचिका के तहत न्यायालय ने आगामी समय के लिए अतिक्रमण हटाने पर बीते कुछ दिन पहले ही रोक लगा दी गई थी।

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