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Diwali Bonus 2021: केंद्रीय कर्मियों को सरकार का 'दिवाली गिफ्ट', वित्त मंत्रालय देगी एडहॉक बोनस

वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट देने का किया एलान

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Report amanPublished By Raghvendra Prasad Mishra
Published on: 19 Oct 2021 5:28 PM IST
Non-Productivity Linked Bonus
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केंद्रीय कर्मचारियों को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने का एलान (फोटो साभार-सोशल मीडिया)

Diwali Bonus 2021: वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिवाली के अवसर पर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Non-Productivity Linked Bonus) यानी 'एडहॉक बोनस' देने की घोषणा की है। इसके तहत सभी पात्र कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर राशि दी जाएगी।

केंद्र सरकार के ग्रुप- बी (Group B) और ग्रुप- सी (Group C) के अंतर्गत आने वाले वो सभी अराजपत्रित कर्मचारी (non gazetted employee), जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं, उन्हें भी यह बोनस दिया जाएगा। एडहॉक बोनस (Adhoc Bonus) का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मियों को भी मिलने वाला है।

एडहॉक बोनस के लिए ये है मानदंड

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, एडहॉक बोनस के लिए दी जाने वाली राशि का निर्धारण एक नियम के तहत होता है। कर्मियों के औसत वेतन, गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार, जो भी कम हो, उसके आधार पर बोनस जोड़ा जाता है। मान लें, यदि किसी कर्मचारी को 7,000 रुपए मिल रहे हैं, तो उसका 30 दिनों का मासिक बोनस लगभग 6,907 रुपए होगा। इस तरह के बोनस का फायदा, केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को ही मिलेगा, जो 31 मार्च 2021 को सेवा में रहे हैं। और उन्होंने साल 2020-21 के दौरान कम से कम छह महीने तक लगातार ड्यूटी की है। वित्त मंत्रालय के आदेश में कहा गया है, कि जो भी कर्मचारी अस्थायी तौर से एडहॉक बेस पर नियुक्त हुए हैं, उन्हें भी ये बोनस मिलेगा, बशर्ते उनकी सेवा के बीच में कोई ब्रेक न रहा हो।

ये होंगे 'स्पेशल केस'

केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो, 31 मार्च 2021 को या उससे पहले सेवा से बाहर हो गए हों। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो। या सेवानिवृत (रिटायर) हुए हों, उसे 'स्पेशल केस' माना जाएगा। इसके तहत वो कर्मी, जो सामान्य तरीके से मेडिकल आधार पर 31 मार्च से पहले रिटायर हो गए या दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने वित्तीय वर्ष में छह माह तक नियमित ड्यूटी की है, तो इन्हें एडहॉक बोनस के योग्य माना जाएगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी की नियमित सेवा की निकटवर्ती संख्या को आधार बनाकर 'प्रो राटा बेसिस' (Pro Rata basis) पर बोनस तय होगा।

ये केंद्रीय कर्मी होंगे पात्र

केंद्र सरकार के वो कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति (deputation), विदेश सेवा (Foreign Service), केंद्र शासित प्रदेश या किसी पीएसयू (PSU) में 31 मार्च 2021 तक कार्यरत हैं, तो उन्हें लेंडिंग डिपार्टमेंट यानी उधार देने वाला विभाग, यह बोनस नहीं देगा। ऐसे मामलों में उधार देने वाले संगठन की जिम्मेदारी बनती है, कि वह एडहॉक बोनस, पीएलबी, एक्सग्रेसिया और इंसेंटिव स्कीम आदि प्रदान करे, बशर्तें वहां ऐसे प्रावधान चलन में हों। यदि कोई कर्मचारी 'सी' या इससे ऊपर के ग्रेड में है तथा उसे वित्तीय वर्ष के दौरान बीच में ही विदेश सेवा से वापस बुला लिया जाता है, तो इस बाबत एडहॉक बोनस का नियम बनाया गया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष में विदेशी विभाग से यदि उस कर्मी के मूल विभाग को बोनस और एक्सग्रेसिया राशि मिली है, तो संबंधित कर्मी को वह राशि दी जाएगी। रिवर्ट होने के बाद भी यदि कर्मी का केंद्र सरकार की तरफ बोनस बकाया है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार उसके एडहॉक बोनस पर प्रतिबंध लगा सकती है।

क्या आप इस श्रेणी में हैं?

अगर, राज्य सरकार, संघ क्षेत्र और पीएसयू से कोई कर्मचारी यदि रिवर्स डेपुटेशन पर केंद्र सरकार में आता है, तो उन्हें 'एडहॉक बोनस' दिया जाएगा। ऐसे कर्मियों को, जो सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद दोबारा नौकरी में आए हैं, उन्हें नए कर्मचारी मानकर बोनस का निर्धारण होगा। इसके अलावा, ऐसे कर्मचारी जो वित्तीय वर्ष के दौरान अर्ध वेतन अवकाश पर हैं, ईओएल पर हैं या शैक्षणिक अवकाश लिए हुए हैं और उन्होंने यदि उक्त अवधि के अलावा नियमों से हटकर कोई अवकाश लिया है, तो वह अवधि गिनी नहीं जाएगी। हालांकि, एडहॉक बोनस के लिए वह पीरियड 'ब्रेक इन सर्विस' नहीं माना जाएगा। अनुबंध वाले कर्मचारी, जो दूसरे भत्ते जैसे महंगाई भत्ता व अंतरिम राहत आदि के योग्य है, उसे एडहॉक बोनस भी मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी उक्त भत्तों की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे कैजुअल लेबर के हिसाब से बोनस मिलेगा।

सस्पेंड कर्मियों को क्या मिलेगा लाभ?

अब अगर, कोई कर्मचारी वित्तीय वर्ष में निलंबित (सस्पेंड) रहा है, तो उसके लिए बोनस के अलग नियम हैं। ऐसे कर्मी जब दोबारा सेवा में आते हैं और उन्हें पहले वाले सभी लाभ मिलते हैं, तो उस स्थिति में उन्हें एडहॉक बोनस के योग्य माना जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ट्रांसफर होने वाले कर्मी एडहॉक बोनस के योग्य माने जाएंगे, बस ध्यान रहे उनकी सेवा में कोई ब्रेक नहीं हो। ऐसे मामले में दोनों विभागों में उनकी सेवा को जोड़ा जाएगा। ऐसे कर्मी जो प्रतियोगी परीक्षा पास कर एक विभाग से दूसरे विभाग में चले गए हैं, वे भी एडहॉक बोनस के योग्य होंगे। हालांकि, ऐसे मामलों में उन्हें जो बोनस राशि दी जाएगी, वह उस विभाग की तरफ से जारी होगी, जहां वह कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक कार्यरत रहा है। वे कर्मचारी, जिन्हें सरकारी विभाग से ट्रांसफर किया गया है, क्या वे एडहॉक बोनस के योग्य होंगे, इस बाबत कहा गया है कि उनका बोनस वह विभाग काउंट करेगा, जहां पर वे 31 मार्च को सेवा में थे।



Raghvendra Prasad Mishra

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