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Diwali Per Patakhe Ban: इन राज्यों में है पटाखे जलाने पर फुल बैन, तो कहीं दो घंटे कर सकेंगे आतिशबाजी
Diwali Per Patakhe Ban: प्रदूषण और कोरोना मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सरकार ने 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक इनके बिक्री पर रोक लगा दी थी।
Diwali Per Patakhe Ban: दिवाली (dewali 2021 today news) का बहुत त्योहार नजदीक है। ऐसे में प्रदूषण (Diwali Pollution) पर लगाम लगाने के लिए कई राज्य के मुखमंत्रियों ने पटाखों (Firecracker)को बैन कर दिया है। वहीं, कुछ राज्यों में पटाखों पूर्ण प्रतिबंध है, तो कहीं सिर्फ ग्रीन पटाखों (green patakhw) की ही अनुमति मिली है। जयपुर में पटाखों पर प्रतिबंध के मामले अब नई जानकारी मिली है। यहां अब NCR क्षेत्र को छोड़कर अन्य जिलों में दो घंटे तक के लिए ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति है।
दो घंटे जला सकते हैं पटाखे (Diwali Per Patakhe Jalane Ka Samay)
इसकी जानकारी गृह विभाग ने दी है। आदेश के अनुसार क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11.55 से रात 12.30 बजे, गुरु पर्व पर रात 8 से रात 10 बजे तक और छठ पर्व पर सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। बता दें कि कुछ दिन पहले प्रदूषण और कोरोना मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक इनके बिक्री पर रोक लगा दी थी।
इन राज्यों में नही मिलेंगे पटाखे (Diwali Per Kaha Ptakhe Ban)
दिल्ली (Delhi) में प्रदूषण (pollution) को देखते हुए पटाखे (patakhey) जलाने पर बैन लगा हुआ है। इतना ही नहीं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने (Delhi pollution control committee) दिल्ली में पटाखा बेचने और जलाने पर पूरी तरह रोक लगाई है। ये रोक जनवरी 2022 तक लगा हुआ है। इसके अलावा हरियाणा और ओडिशा सरकार ने भी पटाखों पर रोक लगा दी है। चंडीगढ़ यूटी प्रशासन भी लगातार दूसरे साल आतिशबाजी पर रोक लगा चुका है। वहीं, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी पिछले साल पटाखों पर बैन की घोषणा की गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने भी पटाखे न जलाने की अपील की है।
एनजीटी भी नोटिस कर चुकी है जारी (Diwali Per NGT Ka Notice)
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 4 नवंबर 2020 को कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ करीब 18 राज्यों को पटाखों पर बैन लगाने के लिए नोटिस जारी किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के रिकॉर्ड के मुताबिक, NGT ने कहा है कि 122 शहरों में हवा की गुणवत्ता अनुकूल सीमा से नीचे है। इसके बाद दिल्ली सहित छह राज्यों ने भी नवंबर में पटाखे जलाने पर रोक लगा दी है।
इन पटाखों पर लगी रोक
लड़ियों और सांप की टिकिया, आर्सेनिक, लिथियम, लेड, मरकरी, बेरियम और एल्युमिनियम वाले पटाखे आप नहीं जला सकते हैं। आप सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जला सकते हैं। बता दें कि तय सीमा में आवाज और धुएं वाले पटाखों को ही सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन यानी ईको फ्रेंडली पटाखा माना है।