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Driving License New Rules: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, NGO और निजी कंपनियां भी जारी कर सकेंगी DL
Driving License New Rules: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ नए रूल लागू किए हैं।
Driving License New Rules: अब ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ नए रूल लागू किए हैं। सरकार ने निजी वाहन निर्माताओं , ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के साथ साथ निजी कंपनियों को ट्रेनिंग सेंटर चलाने की इजाजत दे दी है। इस ट्रेनिग के बाद ये लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस दे सकेंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बीते बुधवार एक गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि उनके द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के साथ साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। वैध संस्थाएं जैसे- एनजीओ, व्हीकल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, निजी कंपनी, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, ऑटोनॉमस बॉडी, प्राइवेट वाहन मैन्यूफैक्चरर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की मान्यता के लिए आवेदन दिया जा सकता है।
इसकी जरूरत
जारी हुई गाइडलाइन में आगे बताया गया है कि वैध संस्थाओं के पास CMV केंद्रीय मोटर वाहन होना चाहिए। 1989 के तहत निर्धारित जमीन जरूरी सुविधाए होनी चाहिए। स्थापना के बाद का एक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। साथ ही कई अगर राज्य- केंद्र शासित प्रदेश में इसकेलिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे फाइनेंशियल कैपेबिलिटी दिखानी पड़ेगी।
एनुअल रिपोर्ट होगी जमा
केंद्र सरकार द्वारा जारी नए गाइडलाइन के तहत राज्य सरकारों को ड्राईवर ट्रेनिंग सेंटर के मान्यता प्राप्त के साथ साथ दूसरी कुछ जानकारियों का भी प्रचार करना होगा। कोई भी संस्था अगर ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र चलाने की अनुमति के लिए आवेदन देगा तो उसे 60 दिनों के अंदर अंदर इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। उन्हें एनुअल रिपोर्ट दिखानी होगी। उस एनुअल रिपोर्ट को RTO या DTO में जमा किया जाएगा।
केंद्र की तरफ से ये बात बिलकुल साफ कर दी गई है कि ड्राइविंग सेंटर चलाने के लिए सरकार की तरफ से कोई आर्थिक अदद नहीं दी जाएगी। लेकिन संस्थाए कॉर्पोरेट अन्य किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजना के तरह मदद ले सकती हैं।