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ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब नहीं होगा ऐसा, जानिए क्या है नया नियम

सड़क परिवहन मंत्रालय जल्द ही लोगों को एक खास तोहफा देने वाला है। जो लोग ट्रैफक नियमों का तोड़ेगे उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द नहीं

Shweta
Published on: 5 April 2021 10:51 AM GMT (Updated on: 5 April 2021 10:52 AM GMT)
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब नहीं होगा ऐसा, जानिए क्या है नया नियम
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ट्रैफिक नियम (सोशल मीडिया)

नई दिल्‍लीः सड़क परिवहन मंत्रालय जल्द ही लोगों को एक खास तोहफा देने वाला है। जो लोग ट्रैफक नियमों का तोड़ेगे उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द नहीं होगा। अगर कोई भविष्य में ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है तो उसे ट्रैफिक नियम के अनुसार जुर्माना देना होगा। न की उस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त होगा । क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं।

पूरी खबरः

आप को बता दें कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जहां वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द हो जाता है। बताया जा रहा है कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक नियमों में संशोधन करने की तैयारी में है। इस नये नियम के अनुसार जो लोग ट्रैफिक नियम तोड़ेगे उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द नहीं किया जाएगा। बल्कि उन लोगों को ट्रैफिक नियमों के अनुसार जुर्माना देना होगा। ताकि वाहन चालकों को इस समस्या से निजात मिला सके। सड़क परिवहन मंत्रालय वाहन चालकों की समस्याओं को देखते हुए नई योजना बना रहा है।

इस समय लागू है यह नियमः

इस समय संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है जिसमें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए जब्त कर लिया जाता है। और पूरे तीन माह होने के बाद लाइसेंस वापस मिलता है।

यह नियम है उन लोगों के लिएः

आप को बता दें कि इस नियम से सबसे ज्यादा उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो लोग किसी अन्य राज्य में जाते हैं। और उन्हें ट्रैफिक नियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। जिसके कारण उन लोगों से आनजाने में ट्रैफिक नियम टूट जाता है। और पुलिस जुर्माना के साथ चालक का लाइसेंस उसी राज्य, में रद्द कर लेती है। चालक तीन माह तक गाड़ी नहीं चलाता है। जिसके वजह से उसे समस्या झेलना पड़ता है। जब तीन माह पूरा हो जाता है तो चालक को उसी राज्य में जाकर अपना लाइसेंस वापस लेना पड़ता है। इस प्रकिया में चालक का समय और पैसा दोनों बर्बाद जाता है।

क्या कहा सीएमवीआर के चेयरमैन गुरुमीत सिंहः

बता दें कि बस एंड कार ऑपरेटर्स कंफेडेरशन ऑफ इंडिया (सीएमवीआर) के चेयरमैन गुरुमीत सिंह तनेजा ने कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय के इस नए योजना का संशोधन से आम लोगों को राहत मिलेगी। वहीं कई बार चालक अनजाने में ट्रैफिक नियम का उल्‍लंघन कर देता है जिसके कारण उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। और चालक को तीन माह बाद उसी राज्य में अपना लाइसेंस लेने फिर से आना पड़ता है।

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Shweta

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