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Tea Coffee and Spices Act: जल्द बदलेंगे ये नियम, भारत सरकार बदलेगी चाय-कॉफ़ी मसालों से जुड़े कानून
कई दशको पुराने चाय, कॉफ़ी और मसालों से जुड़े देश में लागू नियमों और कानून को बदलने का प्रस्ताव पेश किया है।
Tea Coffee and Spices Act: भारत सरकार ने कई दशको पुराने चाय, कॉफ़ी और मसालों से जुड़े देश में लागू नियमों और कानून को बदलने का प्रस्ताव पेश किया है। इन कानूनों में एक्ट-1953, स्पाइसेज बोर्ड एक्ट-1986, रबर एक्ट -1947 और कॉफी एक्ट-1942 शामील है, जिसे अब भारतीय जनता पार्टी शासित भारत सरकार ने निरस्त करने का फैसला लिया है।
इन कानूनों को निरस्त करने के साथ ही भारत सरकार इससे जुड़े नए नियम और कानून लागू करेगी। नए कानूनों को लागू करने को लेकर सरकार ने हितधारकों से उनकी राय और विचार मांगे है, जिसके आधार पर कानूनों में बदलाव को लेकर आगे सुनिश्चित किया जाएगा।
नए कानून पूर्ण रूप से ज़रूरत के अनुरूप
पुराने कानूनों को निरस्त करने के पीछे सरकार द्वारा इस क्षेत्र में धीमी विकास दर बताई गयी है। इसी के साथ सरकार ने नए कानूनों से संबंधित ड्राफ्ट के माध्यम से कहा है कि इसे पूर्ण रूप से ज़रूरत के अनुरूप बताया गया है। सरकार ने चाय, मसाले और कॉफ़ी क्षेत्र के विकास, बेहतर गुणवत्ता और काम के विस्तार के लिए आने वाले इस नए कानून को प्रभावकारी बताया है।
साथ ही संबंधित मंत्रालय द्वारा नए क़ानून को पेश करने के पीछे का कारण बताते हुए कहा है कि समय के साथ संबंधित क्षेत्र में कई बदलाव आए हैं, जिसके चलते कई ऐसी नई और विकसित चीजों की शुरुआत हुई है, जो कि पुराने कानूनों के अनुरूप नहीं हैं। इसीलिए इससे संबंधित कानूनों को बदलने की आवश्यकता है।
मंत्रालय ने अपने जारी ड्राफ्ट के माध्यम से बताया कि-"वर्तमान में चाय,कॉफ़ी और मसाले के क्षेत्र में उत्पादन से लेकर बाजार में बेंचने और मार्केटिंग के तरीकों में आए बदलावों को मद्देनज़र रखते इस नए कानून को पेश किया जाएगा।
हितधारकों से निम्न विधेयक के ड्राफ्ट पर मांगे गए हैं राय और विचार-
इसमें स्पाइसेज (प्रमोशन एंड डेवलपमेंट) विधेयक 2022, रबर (प्रमोशन एंड डेवलपमेंट) विधेयक 2022, कॉफी (प्रमोशन एंड डेवलपमेंट) विधेयक 2022, टी (प्रमोशन एंड डेवलपमेंट) विधेयक 2022 शामिल हैं।