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GST Council Meeting: ब्लैक फंगस की दवा पर कोई टैक्स नहीं, वैक्सीन पर GST बरकरार

GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री कर दिया गया है। हालांकि वैक्सीन पर GST बरकरार रखा गया है।

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Newstrack NetworkPublished By Shreya
Published on: 12 Jun 2021 4:55 PM IST (Updated on: 12 Jun 2021 5:39 PM IST)
GST Council Meeting: ब्लैक फंगस की दवा पर कोई टैक्स नहीं, वैक्सीन पर GST बरकरार
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GST Council Meeting: देश कोरोना वायरस महामारी के साथ साथ ब्लैक फंगस की चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। इस बीच जीएसटी काउंसिल की बैठक में ब्लैक फंगस के इलाज में एक बड़ी राहत दी गई है। दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने की इजाजत दे दी है। काउंसिल के इस फैसले से काफी राहत की उम्मीद की जा रही है।

कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की उस सिफारिशों को GST काउंसिल की ओर से आज यानी शनिवार को स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें कोविड राहत सामग्री को टैक्स मुक्त करने की मांग की गई थी। अब देश के हर राज्य में ब्लैक फंगस की दवा बिना किसी टैक्स के खरीदी जा सकेगी। हालांकि काउंसिल ने कोरोना वायरस की वैक्सीन पर टैक्स बरकरार रखा है।

कोरोना वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी बरकरार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी बरकरार रखने का फैसला किया है। हालांकि कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीजों पर टैक्स की दर को कम कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह फैसला शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में लिया गया है। जो कि वर्चुअल तरीके से की गई।

काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पर टैक्स बरकरार रखने का जनता पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 75 फीसदी कोरोना वैक्सीन खरीदी जा रही है, जिस पर जीएसटी भी दिया जा रहा है। लेकिन जब इसे सरकारी अस्पतालों के जरिए आम जनता को मुफ्त में दिया जाएगा तो इसका जनता पर कोई असर नहीं होगा।

एंबुलेंस पर भी जीएसटी घटी

आपको बता दें कि दिल्ली, पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्य कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी खत्म किए जाने की मांग करते रहे हैं। हालांकि वैक्सीन पर टैक्स बरकरार रखने का फैसला हुआ है। इसके अलावा रेमेडेसिविर दवा, ऑक्सीमीटर, मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर जीएसटी दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी तक कर दी गई है। इसके अलावा एंबुलेंस पर भी जीएसटी घटा दी गई है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि एंबुलेंस पर GST 28 फीसदी से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है। ये दरें जीओएम द्वारा अनुशंसित सितंबर तक मान्य होंगी।

निर्मला सीतारमण के मुताबिक, उत्पादों की 4 श्रेणियों के लिए जीएसटी दरें तय की गई हैं, जिनमें दवाएं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उत्पाद उपकरण, टेस्ट किट, मशीनें और अन्य कोविड संबंधित राहत सामग्री शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इनके दरों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी।

28 मई को भी हुई थी मीटिंग

जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले 28 मई को भी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी। उस दौरान मीटिंग में मेडिकल संंबंधित उपकरणों पर कर तय करने का फैसला छोड़ दिया गया था। इसके बाद मेघालय के उप-मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह बनाया गया। उन्होंने बीते दिनों काउंसिल को एक रिपोर्ट सौंप ऑक्सीजन, पल्स आक्सीमीटर, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर आदि पर राहत देने की मांग की थी, जिसको काउंसिल ने आज स्वीकार कर लिया है।

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