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Hanuman Chalisa Row: नवनीत राणा और पति रवि की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 अप्रैल को, सत्र न्यायालय से भी नहीं मिली राहत
Hanuman Chalisa Row: आज सत्र न्यायालय ने दंपति को कोई भी अग्रिम राहत ना देते हुए 29 अप्रैल को जमानत याचिका पर सुनवाई की बात कही है।
Hanuman Chalisa Row: महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ (Hanuman Chalisa controversy) को लेकर विवाद तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति द्वारा सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की मांग के बाद से दोनों के लिए मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं।
आपको बता दें कि नवनीत राणा और रवि राणा (Ravi Rana) को उनके बयान के चलते मुम्बई पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay high court) ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और अब आज सत्र न्यायालय (sessions court) ने भी दंपति को कोई भी अग्रिम राहत ना देते हुए 29 अप्रैल को जमानत याचिका पर सुनवाई की बात कही है। यानी अब नवनीत राणा और रवि राणा को 29 अप्रैल तक अभी जेल में ही रहना होगा।
सत्र न्यायालय ने मुम्बई पुलिस को आगामी 29 अप्रैल को मामले में जांच कर अपना पक्ष रखने को कहा है, जिसके बाद ही दोनों की जमानत याचिका पर कार्यवाही की जाएगी। नवनीत राणा और रवि राणा पर धारा 153A सहित कई अन्य धाराओं में केस दर्ज कर अपने बयानों के चलते साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने और धार्मिक अस्थिरता उत्पन्न करने के चलते गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद फिलहाल हाई कोर्ट और सत्र न्यायालय से दोनों को किसी भी प्रकार की राहत प्रदान नहीं कि गई है।
महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ हनुमान चालीसा विवाद
महाराष्ट्र से शुरू हुए इस हनुमान चालीसा विवाद के चलते देश के कई हिस्सों में अब इसको लेकर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल व्याप्त हो चुका है। एक ओर जहां कुछ समय पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने नमाज के दौरान मस्जिदों से लाउडस्पीकर ना हटाए जाने पर मस्जिदों के सामने ही तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाने की बात कही थी, वहीं दूसरी ओर अब सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बीते शनिवार को शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बंगले मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की मांग के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।