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Haryana: शादी की उम्र पर बगावत के मूड में खापः पंचायत का बड़ा बयान, मां-बाप सहमत तो 18 साल में ही हो बेटी का विवाह

Haryana sarvkhap mahapanchayat हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का विधेयक पेश किया। पूरे देश से इस पर अलग-अलग राय देखने को मिली। लेकिन, अब इसमें पहली बार हरियाणा के सर्व खाप पंचायत का बड़ा बयान सामने आया है।

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Newstrack NetworkPublished By aman
Published on: 24 Dec 2021 11:08 AM IST
Haryana: शादी की उम्र पर बगावत के मूड में खापः पंचायत का बड़ा बयान, मां-बाप सहमत तो 18 साल में ही हो बेटी का विवाह
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हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में लड़कियों की शादी (Marriage Bill) की उम्र 21 साल करने का विधेयक पेश किया। पूरे देश से इस पर अलग-अलग राय देखने को मिली। लेकिन, अब इसमें पहली बार हरियाणा के सर्व खाप पंचायत (Haryana Khap) का बड़ा बयान सामने आया है। सर्व खाप पंचायत ने इस मुद्दे पर अपना ही पक्ष रखा है। खाप का कहना है, कि कोर्ट में शादी के लिए लड़कियों की उम्र 21 साल तथा माता-पिता की सहमति से 18 साल मान्य होनी चाहिए।

हिंदू मैरिज एक्ट (Hindu Marriage Act) में संशोधन और लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने की सरकार की पहल पर कल यानी गुरुवार को हरियाणा के जींद में सर्व खाप पंचायत हुई। इस महापंचायत में प्रदेश भर से खाप पंचायतों ने हिस्सा लिया। पंचायत में विशेषकर दो मुद्दों पर चर्चा हुई। पहला, एक गांव एवं गोत्र में विवाह को निषेध करना। दूसरा, लड़की की शादी की उम्र 18 से 21 साल किए जाने संबधी विधेयक शामिल है।

सरक़ार के फैसले से दिक्कत नहीं, मगर...

बता दें, कि इस महापंचायत में खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से मांग की है, कि एक गांव और एक गोत्र में शादी पर कानूनी रोक लगाई जाए। साथ ही, पंचायत में कहा गया, कि केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के फैसले से खाप को दिक्कत नहीं है। मगर, उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है, कि अगर माता-पिता अपनी बेटी की शादी जरूरी होने पर 18 साल की उम्र में करना चाहें, तो इसके लिए उन्हें अनुमति मिलनी चाहिए।

एक गोत्र के लड़के-लड़की की शादी अमान्य

खाप प्रतिनिधियों की महापंचायत कल छह घंटे तक चली। इस महापंचायत में यह प्रस्ताव पारित किया गया। जिसके तहत, हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) में संशोधन कर एक गांव और एक गोत्र में शादी पर कानूनी रोक लगाने की मांग उठी। महापंचायत में एक गोत्र के लड़के तथा लड़की की शादी को अमान्य करार दिया गया। इसके अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों से शादी की उम्र के निर्धारण के लिए उनकी राय जानी जाएगी। लड़की की जो भी राय होगी, उसे महत्व दिया जाएगा।

मां-बाप चाहें तो 18 की उम्र में कर दें शादी

इसके अलावा खाप महापंचायत में केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 21 साल करने के फैसले पर मंथन हुआ। जिसके बाद एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया, कि 21 साल की उम्र कोर्ट मैरिज मामले में ठीक है। हालांकि, इसके लिए माता-पिता की सहमति जरूरी है। साथ ही यह भी कहा गया, कि अगर माता-पिता जरूरी होने पर लड़की की शादी 18 साल की उम्र में करना चाहें तो यह भी मान्य होना चाहिए।



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aman

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Content Writer

अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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