गृह मंत्री अमित शाह का बयान- असम, नागालैंड और मणिपुर में AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों की संख्या कम करेगी केंद्र सरकार

Amit Shah on AFSPA: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक जानकारी साझा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में कई वर्षों की फैली प्रतिकूल स्थितियों और अशांति के बाद आज सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की संख्या को कम करने का फैसला किया गया है।

Rajat Verma
Written By Rajat VermaPublished By Deepak Kumar
Published on: 31 March 2022 11:07 AM GMT (Updated on: 31 March 2022 12:17 PM GMT)
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केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Social media)

Amit Shah on AFSPA: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah)ने गुरुवार को एक जानकारी साझा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार (Central Government) ने नागालैंड, असम और मणिपुर में कई वर्षों की फैली प्रतिकूल स्थितियों और अशांति के बाद आज सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की संख्या को कम करने का फैसला किया गया है।

आपको बता दें कि यह AFSPA अधिनियम सुरक्षा बलों को कहीं भी सर्च या अन्य अभियान चलाने तथा साथ ही बगैर किसी पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। इसी के साथ यह अधिनियम किसी भी ऑपरेशन के गलत होने की स्थिति में सुरक्षा बलों को एक निश्चित स्तर की प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है। आमतौर पर यह अधिनियम बेहद अशांत क्षेत्रों और हिंसाग्रस्त इलाकों को काबू करने के लिए लागू किया जाता है।

तीन राज्यों से AFSPA हटाने के बाद ट्विटर के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा लिख की-"एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों की संख्या को करने का निर्णय लिया है।"

असम सरकार ने AFSPA को छह और महीनों के लिए बढ़ाने का लिया था निर्णय

असम सरकार (Assam government) ने बीते 1 मार्च 2022 को सम्पूर्ण राज्य में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम 1958 यानी AFSPA को छह और महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया था। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा असम में 1990 से लगातार AFSPA की अवधि बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के मद्देनज़र कल 1 अप्रैल से नागालैंड के सात जिलों के 15 पुलिस थानों से अशांत क्षेत्र की अधिसूचना हटा दी जाएगी, इसके अलावा असम के 23 जिलों को कल से पूरी तरह से AFSPA के तहत कानून से बाहर कर दिया जाएगा तथा अंतिम निर्णय के रूप में मणिपुर राज्य के कुल छह जिलों के 15 थाना क्षेत्रों कल से AFSPA के तहत चिन्हित अशांत क्षेत्रों की अधिसूचना से बाहर कर दिए जाएंगे।

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