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क्रैश हुई इनकम टैक्स की वेबसाइट, जल्द ही आखिरी दिन पर ऐसे करें आवेदन

बुधवार यानी ३१ मार्च पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराने की अंतिम तारीख है।

Vidushi Mishra
Published on: 31 March 2021 7:02 PM IST (Updated on: 31 March 2021 7:05 PM IST)
क्रैश हुई इनकम टैक्स की वेबसाइट, जल्द ही आखिरी दिन पर ऐसे करें आवेदन
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फोटो-सोशल मीडिया

नई दिल्ली: बुधवार यानी ३१ मार्च पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराने की अंतिम तारीख है। जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा इनकम टैक्स की साइट पर एक्सेस करने की वजह साइट क्रैश हो गई है।ऐसे में आज ही अंतिम दिन भी है और साइट भी क्रैश हो गई। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आपसे अब ऑनलाइन लिंक नहीं हो रहा है तो इस तरह से ऑफलाइन आधार से पैन लिंक कराएं। बता दें, एक साथ कई लोगों के साइट पर लॉगइन करने की वजह से ये समस्या पहले भी कई बार आ चुकी है।

साइट बार-बार क्रैश होती रही

इनकम टैक्स की साइट पर ज्यादा लोगों के साइट एक्सेस करने से साइट पहले करीब साढ़े 12 बजे क्रैश हुई। फिर उसके बाद उसे सुधार लिया गया। लेकिन शाम पौने छह बजे तक भी विभाग की साइट बार-बार क्रैश होती रही। जिसकी वजह से उस पर लोग काम नहीं कर सके। ऐसे में इसे लेकर कई लोगों ने ट्विटर पर शिकायत भी की और पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग भी रखी।



आखिरी तारीख पर ज्यादा लोगों के एक्सेस के पीछे का कारण ये है कि पैन के आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड इनेक्टिव हो जाना है। और इसके अलावा बाद में लिंक कराने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगना भी इसकी बड़ी वजह है। तो सरकार ने इस बार के वित्त विधेयक में ये नया नियम जोड़ा है।

ऐसे दूर होगी परेशानी

तो ऐसे में अगर आपको इनकम टैक्स की साइट पर आधार और पैन लिंक कराने में परेशानी आ रही है तो आप अपने मोबाइल से एसएमएस भेजकर भी इसे लिंक करा सकते हैं।

इसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 नंबर पर 'UIDAIPAN लिखने के बाद स्पेस देकर 12 अंकों की आधार संख्या उसके बाद एक स्पेस देकर 10 अंकों और अक्षरों वाला पैन नंबर डालकर मैसेज करना है। इस तरह से इसे 'UIDPAN-स्पेस-12 अंक का आधार नंबर-स्पेस-10 अंक का पैन नंबर' लिखना है। जिससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी।



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Vidushi Mishra

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