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Income Tax Return File New Date: जैसी उम्मीद थी वही हुआ, रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर हुई

इनकम टैक्स पोर्टल पर ई-फिलिंग की ढेरों दिक्कतों के बाद अब आयकरदाताओं की सुविधा के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है।

Neel Mani Lal
Newstrack Neel Mani LalPublished By Shashi kant gautam
Published on: 9 Sept 2021 10:02 PM IST (Updated on: 9 Sept 2021 10:07 PM IST)
As expected, it happened, the deadline for filing returns is 31 December
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 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नई तारीख: डिजाईन फोटो- सोशल मीडिया

Income Tax Return File New Date: इनकम टैक्स पोर्टल पर ई-फिलिंग की ढेरों दिक्कतों के बाद अब आयकरदाताओं की सुविधा के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। इनकम टैक्स पोर्टल में खराबी के कारण इस बात का अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था कि रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई जा सकती है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि एसेसमेंट वर्ष 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था, अब इसे एकबार फिर बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है।

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 (23 सी), 12 ए या 80 जी के तहत फॉर्म संख्या 10 एबी में रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल के लिए 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं। पहले इसकी समय सीमा 28 फरवरी , 2022 थी। फॉर्म नंबर 1 में इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट को फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया गया है। पहले इसकी फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त, 2021 थी।

रिटर्न भरने से पहले चेक कर लें दस्तावेज

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारिख बढ़ा दी गयी है। जिन इंडिविजुअल करदाता की कर योग्य आय ढाई लाख रुपये से अधिक है, उन्हें आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। इसके अलावा जिन लोगों ने पूरे वित्त वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल भरा हो या विदेशी यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च किए हैं। उनकी कर योग्य आय अगर ढाई लाख रुपये से कम भी हो, तो उन्हें आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। इस बार करदाताओं को नए आईटीआर फाइलिंग पोर्टल पर रिटर्न फाइल करना है।

रिटर्न फाइल करते समय आधार और पैन की जरूरत पड़ती है। हालांकि अब दोनों का आपस में लिंक होना भी जरूरी है। अगर ये दोनों लिंक नहीं है तो आधार-ओटीपी ऑप्शन के जरिए आईटीआर को ई-वेरिफाई नहीं कर सकेंगे। आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। पैन को अपने बैंक खाते से जरूर लिंक करें क्योंकि जो रिफंड आएगा, वह सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

फोटो- सोशल मीडिया

फॉर्म 16 व फॉर्म 16ए को टीडीएस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। फॉर्म 16 में सैलरी से काटे गए गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है जबकि फॉर्म 16 ए में वेतन के अलावा अन्य आय पर काटे गए टीडीएस की जानकारी होती है। फॉर्म 16 को नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाता है। यह सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते संमय एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें जो जानकारी होती है, वे फॉर्म 26 एएस में भी होती है। फॉर्म 16 या फॉर्म 16ए को प्राप्त कर फॉर्म 26 एएम में दी गई जानकारी से मिलान जरूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा बैंक से ब्याज प्रमाण पत्र, डिविडेंड की जानकारी, अगर होम लोन लिया है तो ब्याज प्रमाणपत्र तथा टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट्स के प्रमाण आपके पास होने चाहिए।

नया आईटीआर पोर्टल

इनकम टैक्स विभाग ने बताया है कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर कई तकनीकी मुद्दों का समाधान कर दिया गया है। आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 1.19 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इनमें से 76.2 लाख करदाताओं ने रिटर्न भरने के लिए पोर्टल की ऑनलाइन सेवा का इस्तेमाल किया। विभाग ने बताया कि सात सितंबर तक 8.83 करोड़ विशिष्ट करदाताओं ने पोर्टल पर लॉग इन किया। सितंबर महीने में रोजाना औसतन 15.55 लाख करदाताओं ने पोर्टल पर लॉगइन किया। इसके अलावा अभी तक 94.88 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न को ई-वेरिफाई भी किया जा चुका है। बीते सात जून को काफी जोरशोर से नए आयकर पोर्टल की शुरुआत की गई थी। शुरुआत से ही पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आ रही थीं जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफोसिस के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इंफोसिस ने ही इस नई वेबसाइट को तैयार किया है।



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Shashi kant gautam

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