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भारत सरकार ने अफगानिस्तान के सभी वीजा रद्द किए, सिर्फ ई-वीजा होंगे मान्य

भारत सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पूर्व में जारी किए गए सभी वीजा को रद्द कर दिया है। सरकार ने सिर्फ ई-वीजा को मंजूरी दी है..

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Newstrack NetworkPublished By Deepak Raj
Published on: 25 Aug 2021 2:59 PM IST (Updated on: 25 Aug 2021 3:01 PM IST)
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सांकेतिक तस्वीर (सोर्स- सोशल मीडिया)

भारत सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पूर्व में जारी किए गए सभी वीजा को रद्द कर दिया है। सरकार ने सिर्फ ई-वीजा को मंजूरी दी है, जिससे लोग इस नाजुक स्थिती में अपने स्वदेश वापस आ सकें। भारत सरकार ने पूर्व में जारी किए गए सभी प्रकार के वीजा को रद्द कर दिया है, जैसे की स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा आदि। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा जबरन सत्ता पर काबिज होने के बाद देश में असुरक्षा का माहौल बन गया है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पहल करते हुए वहां रह रहें लोगों को विशेष विमान से अपने देशों में लेकर आ रहे हैं, जिसमें जर्मनी,अस्ट्रेलिया आदि देश प्रमुख हैं।


सांकेतिक तस्वीर (सोर्स-सोशल मीडिया)

अफगानिस्तान के नागरिक सिर्फ ई-वीजा पर ही भारत आ सकेंगे

आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि अब अफगानिस्तान के नागरिक सिर्फ ई-वीजा पर ही भारत आ सकेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि यह फैसला अफगानिस्तान में लगातार बदल रही सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर लिया जा रहा है। बता दें कि सरकार ने पिछले हफ्ते ही अफगान नागरिकों के लिए खासतौर पर ई-इमरजेंसी वीजा जारी करने का ऐलान किया था। अब इस वीजा को मौजूदा आवेदन प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस फैसले के साथ ही अफगान नागरिकों को पहले जारी किए गए सभी वीजा अब अवैध हो गए हैं।


सांकेतिक तस्वीर (सोर्स-सोशल मीडिया)


हालांकि, यह व्यवस्था सिर्फ देश के बाहर मौजूद नागरिकों के लिए है। यानी पहले अफगान नागरिकों को जारी किए गए स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, आदि अब अवैध हो गए हैं। बता दें कि अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान के कब्जे के दो दिन बाद ही भारत ने इस ई-इमरजेंसी वीजा का ऐलान किया था। अधिकारियों ने बताया था कि अफगानिस्तान में भारत के मिशनों के बंद होने के कारण वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और नई दिल्ली में अर्जियों की जांच की जाएगी। शुरुआत में ये वीजा छह महीने की अवधि के लिए दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अर्जियों पर कार्रवाई करते और अफगान नागरिकों को वीजा देते हुए सुरक्षा मुद्दों पर गौर किया जाएगा। इस वीजा के लिए सभी धर्मों के अफगान नागरिक आवेदन दे सकते हैं।



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