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Indian Railways: ट्रेन में सफर के दौरान भूल कर भी न करें ये गलती, कठोर कार्रवाई की तैयारी कर रहा रेलवे
Indian Railways: ट्रेन में धूम्रपान करना अब महंगा पड़ सकता है, रेलवे धूम्रपान करने वाले यात्रियों की गिरफ्तारी सहित भारी जुर्माना लगाने का विचार कर रहा है
Indian Railways: ट्रेन में धूम्रपान (smoking) करना अब महंगा पड़ सकता है क्योंकि भारतीय रेलवे उन यात्रियों की गिरफ्तारी सहित भारी जुर्माना लगाने का विचार कर रहा है, जो ट्रेन में धूम्रपान करते हुए पकड़े जाते हैं। दरअसल,ट्रेन (Train) में अक्सर आग लगने की घटनाएं (Fire Incidents) होती रहती हैं। कुछ दिन पहले नई दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस (Delhi-Dehradun Shatabdi Express) के एक कोच में आग लग गई थी। इसके अलावा गाजियाबाद स्टेशन (Ghaziabad Station) पर भी आग लगने की कई घटनाएं सामने आई थीं। इन घटनाओं को देखते हुए भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने यात्रियों (Passengers) के लिए सख्त नोटिफिकेशन (Notification) जारी किया है।
पिछले महीने रेलवे ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए एक ट्वीट किया था। साथ ही कहा था कि ट्रेन में यात्रा (Travel) के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री (Indian Railways Ban Flammable Goods) न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है। इतना ही नहीं ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जेल की सजा भी हो सकती है।
पश्चिम मध्य रेलवे ने जारी किया नोटिफिकेशन
पश्चिम मध्य रेलवे (West Central Railway) के ट्वीट करते हुए कहा कि ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है।
इन चीजों पर लगाया गया है प्रतिबंध
रेलवे (Indian Railways) ने ट्वीट करते हुए ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली किसी भी ज्वलनशील वस्तुओं को अपने साथ लेकर यात्रा न करने की सख्त चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित (safe travel of passengers) बनाने के लिए ये नियम बनाया है ताकि ट्रेन में सफर करने वाले सभी सभी यात्री सुरक्षित सफर करें।
रेलवे परिसर में स्मोकिंग करना अपराध
सिर्फ यही नहीं, आग की घटनाओं (fire incidents) को कंट्रोल करने के लिए रेलवे द्वारा बनाई गई योजना के तहत अगर कोई ट्रेन में स्मोकिंग (Smoking) करता पकड़ा जाएगा तो उसे जेल भी हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना (fine) भी भरना पड़ सकता है। रेलवे परिसर में सिगरेट/बीड़ी पीना भी दंडनीय अपराध है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर यात्रियों पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।