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जम्मू: अब नहीं होगा ड्रोन का इस्तेमाल, पाकिस्तान की साजिश के बाद फैसला

Ban On Drones: जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक होने के बाद राजौरी में ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।

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Newstrack NetworkPublished By Shreya
Published on: 1 July 2021 8:49 AM IST
जम्मू: अब नहीं होगा ड्रोन का इस्तेमाल, पाकिस्तान की साजिश के बाद फैसला
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ड्रोन (कॉन्सेप्ट फोटो साभार- सोशल मीडिया) 

Ban On Drones: जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) जब से विधानसभा चुनाव की खबरों ने जोर पकड़ा है, तब से पाकिस्तान (Pakistan) की तिलमिलाहट बढ़ गई है। इसके बाद से ही पाकिस्तान घाटी में माहौल बिगाड़ने की कोशिशों में जुट गया है। पड़ोसी मुल्क की ओर से भले ही सीमा पर कोई हरकत न की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान अन्य तरीकों से बारत की मुश्किलें बढ़ाने और जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने में जुटा हुआ है।

इस बीच जम्मू कश्मीर से भाजपा अध्यक्ष रवींद्र रैना (Ravinder Raina) ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान लगातार भारत में माहौल बिगाड़ने के प्रयासों में लगा हुआ है वो देश में अशांति फैलाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन भारतीय सुरक्षाबलों (Indian Security Forces) की मुस्तैदी के चलते उनके मंसूबे नाकामयाब हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सुरक्षाबलों ने आतंकियों के बड़े बड़े कमांडरों को मौत के घात उतार दिया है।

यही नहीं पाकिस्तान की ओर से सुरंगें बनाकर जो भारतीय सीमा में घुसपैठ की जाती थी, उस पर भी भारतीय सेना ने जबरदस्त काम किया है। सेना ने उन सुरंगों को बंद करवा दिया है। भाजपा अध्यक्षने कहा कि हालांकि इसके बाद भी पड़ोसी मुल्क लगातार अन्य तरीकों से जम्मू कश्मीर में अशांति फैला रहा है। पाकिस्तान अब ड्रोन द्वारा हमले की साजिश रच रहा है।

राजौरी में ड्रोन पर लगी रोक

ऐसे में पाकिस्तान की ओर से की जा रही नापाक हरकतों और बीते दिनों जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद सीमावर्ती जिले राजौरी में ड्रोन मशीनों के भंडारण, बिक्री, परिवहन और इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। राजौरी के जिलाधिकारी राजेश कुमार शवन ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिसके पास भी ड्रोन या ऐसी वस्तुएं हैं, उन्हें उस वस्तु को स्थानीय पुलिस थाने में जमा कराना होगा।

इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकारी एजेंसियों को मैपिंग, सर्वेक्षण और निगरानी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें इसके लिए पहले स्थानीय पुलिस थाने और कार्यकारी मजिस्ट्रेट को जानकारी देनी होगी। आदेश में बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत जिले में ड्रोन या उड़ने वाले छोटे खिलौने या फिर ऐसी किसी भी वस्तु के भंडारण, बिक्री, परिवहन और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

एयरफोर्स स्टेशन (फोटो साभार- सोशल मीडिया)

रविवार को हुआ था ड्रोन से हमला

गौरतलब है कि रविवार को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू में वायु सेना स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया था। उन्होंने ड्रोन के जरिए एयरफोर्स स्टेशन पर 5 मिनट के अंतराल में दो बम गिराए थे, इससे सेना के दो कर्मी मामूली रूप से घायल हो गए थे। जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में सेना अलर्ट पर है और ऐसी गतिविधियों पर अपनी नगर बनाए हुए हैं।

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