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Jantar Mantar Hate Speech Case: अश्विनी उपाध्याय को मिली जमानत, जंतर-मंतर पर की थी भड़काऊ नारेबाजी

Jantar Mantar Hate Speech Case: दिल्ली के अदालत ने अश्विनी उपाध्याय को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।

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Newstrack NetworkPublished By Shreya
Published on: 11 Aug 2021 2:30 PM GMT
Jantar Mantar Hate Speech Case: अश्विनी उपाध्याय को मिली जमानत, जंतर-मंतर पर की थी भड़काऊ नारेबाजी
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अश्विनी उपाध्याय कार्यक्रम के दौरान (फोटो साभार- सोशल मीडिया)

Jantar Mantar Hate Speech Case: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर विवादित और भड़काऊ नारेबाजी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए वकील अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) को बुधवार को बेल दे दी गई है। उन्हें दिल्ली की अदालत (Delhi Court) ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है।

आपको बता दें कि जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने भड़काऊ नारेबाजी की थी। इसमें वकील अश्विनी उपाध्याय का नाम भी शामिल है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने मंगलवार को उपाध्याय समेत 5 लोगों को गिरफ्तार में लिया था। इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी लोगों से पुलिस ने पूछताछ की थी।

वीडियो की सत्यता की हो जांच- अश्विनी उपाध्याय

गौरतलब है कि इस मामले से जुड़े कुछ वीडियो (Viral Video) भी सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आए थे। जिसके बारे में अश्विनी उपाध्याय ने कहा था कि वीडियो की सत्यता की जांच होनी चाहिए, अगर सही है तो उसपर एक्शन होना चाहिए। वहीं अगर वीडियो फेक है, तो ऐसे में एक्शन लिया जाना चाहिए। मारा दोष सिर्फ इतना है कि हम भारत छोड़ो दिवस मनाने के लिए गए थे, अंग्रेज़ी कानून पर आपत्ति जताने गए थे।

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अश्विनी उपाध्याय के अलावा विनोद शर्मा, दीपक सिंह, दीपक, विनीत क्रांति, प्रीत सिंह को भी हिरासत में लिया था। जबकि पिंकी चौधरी की अभी भी पुलिस तलाश कर रही है, यह भी नारे लगाने वाले लोगों में शामिल था। पुलिस ने इस संबंध में छापेमारी भी की है।

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