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नारदा स्टिंग केस: ममता सरकार को बड़ी राहत, दो मंत्रियों समेत चार नेताओं को मिली जमानत

नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार सरकार के दो मंत्रियों सहित चार नेताओं को अंतरिम जमानत मिल गई है।

Raghvendra Prasad Mishra
Published on: 28 May 2021 9:17 AM GMT
Mamta Banerjee has made a big bet and announced to make Alapan Bandopadhyay its Chief Advisor.
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (फोटो साभार— सोशल मीडिया)

कोलकाता। कोलकाता हाई कोर्ट ने नारदा स्टिंग केस में बंगाल सरकार को बड़ी रहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार सरकार के दो मंत्रियों सहित चार नेताओं को अंतरिम जमानत को मंजूरी दे दी है। बता दें कि सीबीआई ने इन नेताओं की गिरफ्तारी एक हफ्ते पहले की थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया था। नारदा स्टिंग केस में सीबीआई ने टीएमसी सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत बनर्जी और विधायक मदन मित्रा के साथ कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। मत्रियों की गिरफ्तारी से भड़की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए इसे बदले की कार्रवाई करने जैसा बताया था।

कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले में आ सुनावाई करते हुए टीएमसी के दो मंत्रियों सहित चारों नेताओं की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने आरोपियो को दो लाख रुपए का मुचलका भरने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही दो जमानती लाने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने नारदा केस से जुड़े इन चारों नेताओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आगे भी जुड़े रहने का आदेश दिया है। इसके अलावा इन नेताओं के नारदा केस को लेकर मीडिया में बयानबाजी करने पर भी रोक लगा दी गई है। ये नेता इंटरव्यू के दौरान भी इस केस से जुड़े किसी भी पहलू पर चर्चा नहीं कर सकते।

ऐसा करने पर निरस्त हो जाएगी बेल

हाई कोर्ट ने चारों आरोपियों को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है, साथ ही यह भी कहा है कि यदि वह किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो उनकी बेल को निरस्त कर दिया जाएगा। बता दें कि इस मामले में 19 को मई को डिविजन बेंच ने चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया था। डिविजन बेंच के बीच किसी फैसले को लेकर सहमति न बन पाने के चलते मामले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच को भेज दिया गया था। कोलकाता हाई कोर्ट ने शकुवार को इन चारों नेताओं की अर्जी पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत दे दी है।

Raghvendra Prasad Mishra

Raghvendra Prasad Mishra

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