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चारा घोटाला : डोरंडा मामले में लालू यादव को मिली जमानत, 5 साल की मिली थी सजा
राजद सुप्रीमो को चारा घोटाले (Fodder Scam) से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत (Bail) मिली है। लालू प्रसाद को जुर्माने के तौर पर 10 लाख रुपए जमा करने होंगे।
Bail to Lalu Yadav: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) से जमानत मिल गई है। राजद सुप्रीमो को चारा घोटाले (Fodder Scam) से जुड़े डोरंडा कोषागार (Doranda Treasury) से अवैध निकासी मामले में जमानत (Bail) मिली है। लालू यादव को इसी मामले में बीते 21 फरवरी को सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत (special court) ने 5 साल की सजा सुनाई थी।
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh) की बेंच ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका (Bail Petition) स्वीकार कर ली। लालू प्रसाद को जुर्माने के तौर पर 10 लाख रुपए जमा करने होंगे। गौरतलब है कि, लालू यादव को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया था। अब लालू यादव को चारा घोटाले के सभी मामलों में जमानत मिल गई है।
सभी मामलों में मिली जमानत
बता दें कि, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के पांच मामले दर्ज थे। सभी मामलों में उन्हें सजा भी मिली। सजा के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने हाईकोर्ट का रुख किया। उनकी अपील के साथ जमानत याचिका दायर की गई थी। लालू यादव अपनी आधी सजा काट चुके हैं। इसी आधार पर और स्वास्थ्य कारणों से लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी। लालू यादव लंबे समय से बीमार हैं। फिलहाल उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है।
स्वास्थ्य कारणों और आधी सजा पूरी होने पर मिला बेल
जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद के वकील ने कहा, 'उन्हें आधी सजा पूरी करने और स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी है। उन्हें जल्द ही रिहा किया जाएगा। उन्हें एक लाख रुपए की जमानत राशि और 10 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर जमा करने होंगे।'