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Porn Videos Case: 'क्‍वीन और क्रिमिनल' दो युवती को पुलिस ने किया गिरफ्तार, इंस्टाग्राम पर बनती थीं अश्लील वीडियो

Porn Videos Case: महाराष्ट्र में अश्लील वीडियो (porn videos) बनाने का मामला सामने आया है, जिसमें इंस्टाग्राम पर 'थेरगाव क्वीन' के नाम से अकाउंट चलाने वाली युवती और उसकी दूसरी साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

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Newstrack NetworkPublished By Shashi kant gautam
Published on: 1 Feb 2022 9:30 PM IST
Porn Videos Case: Queen and criminal two girls arrested by police, used to make porn videos on Instagram
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'क्‍वीन और क्रिमिनल' दो युवती को पुलिस ने किया गिरफ्तार: Photo - Social Media

Maharashtra News: महाराष्ट्र में अश्लील वीडियो (porn videos) बनाने का मामला सामने आया है, जिसमें इंस्टाग्राम पर 'थेरगाव क्वीन' के नाम से अकाउंट चलाने वाली युवती और उसकी दूसरी साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दोनों के खिलाफ वाकड पुलिस (Wakad Police) ने केस दर्ज किया है। वहीं, उनका एक युवक साथी अभी भी फरार है। जिसे पुलिस अब भी ढूंढने में लगी हुई है।

वाकड पुलिस ने बताया कि ये लोग अश्लील वीडियो बनाते थे, जब पुलि स को इस मामले में शिकायत मिली तब जाकर उन्होंने गिरफ्तारी किया। लड़की का जो इंस्टाग्राम बायो है, उसमें उसने लिखा है, - Sakshi Hemant shrishrimal, Angri girl, own voice, cake murder, criminal.

वीडियो में अभद्र टिप्पणी, अश्लील हरकतें, गाली गलौज

दरअसल, इंस्टाग्राम पर "थेरगाव क्वीन" नाम से अकाउंट चलाने वाली इस युवती का नाम साक्षी हेमंत श्रीश्रीमल (Sakshi Hemant shrishrimal) बताया जा रहा है। जो पिंपरी चिंचवड (Pimpri Chinchwad) के थेरगाव इलाके (Thergaon localities) की रहने वाली है। साक्षी ने अपने अन्य दो साथियों के साथ मिलकर कई वीडियो बनाये, जो वायरल हो गए। इन सभी के वीडियो में अभद्र टिप्पणी, अश्लील हरकतें, गाली गलौज थी।

IT एक्ट के तहत केस दर्ज

वहीं कुछ वीडियो में जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद वाकड पुलिस थाने की महिला सब इंस्पेक्टर संगीता जिजाभाऊ गोडे (Female Sub Inspector Sangeeta Jijabhau Gode) ने इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए साक्षी हेमंत श्रीश्रीमल समेत पुणे में रहने वाला उसके मित्र कुणाल कांबळे और चिंचवड इलाके में रहने वाली सहेली साक्षी राकेश कश्यप के खिलाफ धारा 292, 294, 506, 34 के साथ साथ IT एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

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