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ED ने पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ दर्ज किया मामला, लगाया मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

Rana Ayyub Money Laundering Case: वाशिंगटन पोस्ट की पत्रकार राणा अय्यूब पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ₹1.77 करोड़ का मामला दर्ज हुआ है।

Rajat Verma
Report Rajat VermaPublished By Shreya
Published on: 10 Feb 2022 10:40 PM IST
ED ने पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ दर्ज किया मामला, लगाया मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
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राणा अय्यूब (फाइल फोटो साभार- सोशल मीडिया) 

Rana Ayyub Money Laundering Case: गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वाशिंगटन पोस्ट की पत्रकार राणा अय्यूब (Rana Ayyub) पर ₹1.77 करोड़ की रकम का गलत तरीके से व्यक्तिगत उपयोग हेतु इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस मामले में जानकरी देते हुए बताया गया है कि राणा अय्यूब द्वारा लोगों से दान के लिए 3 अभियान चलाए थे तथा इन अभियानों के तहत जमा हुई रकम को राणा अय्यूब ने उससे सम्बंधित कार्यों के लिए इस्तेमाल ना करने के साथ ही राणा अय्यूब ने उसे व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया है।

राणा अय्यूब के खिलाफ इस मामले के मद्देनज़र बीते वर्ष सितंबर माह में ही उत्तर प्रदेश में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, और तभी से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस मामले की सर्वोच्च स्तर तक की जांच के पश्चात ही राणा अय्यूब पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है। राणा अय्यूब पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ₹1.77 करोड़ का मामला दर्ज हुआ है और साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के मुताबिक, यह कुल रकम दान के माध्यम से एकत्र की गई है।

विकास सांकृत्यायन ने दर्ज कराई थी शिकायत

पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ विकास सांकृत्यायन नामक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन द्वारा पुलिस को दर्ज कराई गई शिकायत में उन्होनें राणा अय्यूब पर आरोप लगाया था कि उन्होनें राहत अभियानों के माध्यम से दान की पहल करते हुए अवैध रूप से सार्वजनिक धन अर्जित किया है। इसी के साथ राणा अय्यूब ने इस धन का उपयोग व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए किया है, जो कि गैर-कानूनी है।

शिकायत दर्ज होने के बाद से लगातार प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग (Income Tax Department) दोनों साझा रूप से इस मामले में राणा अय्यूब और उनसे जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच कर रहे हैं। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि राणा अय्यूब को विदेशी योगदान नियमन अधिनियम के तहत बिना किसी मंजूरी के विदेशी दान के रूप में रकम प्राप्त हुई है, जो कि गैर-कानूनी है।

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