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National Anthem Disrespecting Case: मुंबई कोर्ट ने ममता बनर्जी को जारी किया सम्मन, 2 मार्च को कोर्ट में पेश होने का दिया निर्देश

National Anthem Disrespecting Case: मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को समन जारी किया है। उन्हें 2 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया गया है।

Deepak Kumar
Written By Deepak KumarPublished By Network
Published on: 2 Feb 2022 12:38 PM GMT
National Anthem Disrespecting Case: मुंबई कोर्ट ने ममता बनर्जी को जारी किया सम्मन, 2 मार्च को कोर्ट में पेश होने का दिया निर्देश
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National Anthem Disrespecting Case: मुंबई में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पिछले महीने मुंबई में एक सार्वजनिक समारोह में राष्ट्रगान का कथित रूप से "अपमान" करने पर समन जारी किया। ममता बनर्जी को आगामी दो मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। इसकी शिकायत भाजपा के एक नेता ने की है।

भाजपा नेता ने सीएम ममता पर लगाया आरोप

बता दें कि मुंबई भाजपा इकाई के पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने दिसंबर 2021 में यहां मझगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख भी हैं, ने शहर की यात्रा के दौरान राष्ट्रगान का अनादर किया था। शिकायत में दावा किया गया है कि कार्यक्रम के अंत में बनर्जी ने बैठे-बैठे राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। इसमें आगे कहा गया है कि बनर्जी बाद में उठीं, उन्होंने दो छंद गाए, जिसके बाद वह अचानक रुक गईं और कार्यक्रम स्थल से निकल गईं।

शिकायत में बनर्जी के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि इसके तहत कोई भी अपराध एक अवधि के लिए दंडनीय है जो तीन साल तक हो सकता है या जुर्माना या दोनों हो सकता है यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान गाने में लगे किसी भी सभा को रोकने या बाधित करने का दोषी है।

मजिस्ट्रेट की अदालत ने ये कहा

वहीं, मजिस्ट्रेट की अदालत ने कहा कि चूंकि यह कोई सरकारी समारोह या आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है, इसलिए मामले में बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि आरोपी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, लेकिन वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही थी। जिससे आरोपी का यह कृत्य उसके आधिकारिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए, मंजूरी की आवश्यकता नहीं है और आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं है। "अदालत ने कहा कि यह प्रथम दृष्टया शिकायत, शिकायतकर्ता के सत्यापन बयान, डीवीडी में वीडियो क्लिप और यूट्यूब लिंक पर वीडियो क्लिप से स्पष्ट है कि आरोपी ने राष्ट्रगान गाया और अचानक रुक गया और मंच छोड़ दिया।

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