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यह है यूपी बिहार और मध्य प्रदेश के लिए नई गाइडलाइन, जानिए क्या रहेगा बंद

यूपी, बिहार, तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

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Newstrack Network NetworkPublished By Shraddha
Published on: 30 April 2021 10:05 AM IST (Updated on: 30 April 2021 11:03 AM IST)
यूपी, बिहार सहित कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू
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 यूपी, बिहार सहित कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू फाइल फोटो (सौ. से सोशल मीडिया)

लखनऊ : देश में कोरोना महामारी (Corona epidemic) दिन पर दिन भयावह रूप लेती नजर आ रही है। कोरोना के कहर से कई लोगों की जान जा रही है। इसी को देखते हुए यूपी, बिहार, तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि कई राज्यों ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए नाइट कर्फ्यू (Night curfew) और लॉकडाउन (Lockdown) की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

आपको बता दें कि यूपी में तीन दिन का लॉकडाउन लगने का एलान हो गया है। इस बार के लॉकडाउन में कड़ी सख्ती की जा रही है। यह लॉकडाउन शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लगा रहेगा। इससे पहले शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगने की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन इस नई गाइडलाइन में सोमवार को भी लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही खोला जाएगा। मेडिकल शॉप, क्लीनिक, अस्पताल, दूध, सब्जी की दुकाने लगेंगी।

यूपी में लगा लॉकडाउन का कड़ा प्रतिबंध

यूपी में लॉकडाउन के साथ नाइट कर्फ्यू भी लगा रहेगा। यह नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना के हालात काफी तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। यूपी में भयावह स्थिति को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिन का लॉकडाउन लगाने की मांग की थी।

बिहार में धारा 144 लगाने का फैसला

कोरोना के भयावह रूप को देखते हुए बिहार की नितीश सरकार ने लोगों की आवाजाही पर कड़ा प्रतिबंध कर दिया है। बिहार सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दिया है। इस गाइडलाइन के मुताबिक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। इसके साथ पूरे राज्य में धारा 144 लगाने का फैसला किया गया है।

कई राज्यों ने लगे कड़े प्रतिबंध फाइल फोटो (सौ. से सोशल मीडिया)

राजस्थान की नई गाइडलाइन

राजस्थान की गहलोत सरकार ने कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। आपको बता दें कि यह आदेश 25 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। सरकार की इस नई गाइडलाइन में कई पाबंदियों को जोड़ा गया है। सभी जरूरी सामानों के लिए दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी।

मध्य प्रदेश नई गाइडलाइन

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश में भोपाल, छिंदवाड़ा, रतलाम, सागर और जबलपुर में जारी पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि भोपाल में 3 मई तक लॉकडाउन की पाबंदियां लागू रहेंगी। छिंदवाड़ा, रतलाम, सागर और जबलपुर में 1 मई तक के लिए यहां लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेंगी।



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Shraddha

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