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मोदी सरकार ने किया नई पॉलिसी ड्रोन का एलान, इन नियमों के तहत उड़ेंगे ड्रोन

ड्रोन को लेकर मोदी सरकार ने नई पॉलिसी का एलान 25 अगस्‍त को किया है। इस पॉलिसी के मुताबिक ड्रोन उड़ाने को लेकर कई नियमों में बदलाव किया गया है।

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Newstrack NetworkPublished By Deepak Kumar
Published on: 26 Aug 2021 9:35 AM GMT
Modi government announced new policy drone 2021
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मोदी सरकार ने नई नीति ड्रोन 2021 की घोषणा की। (Social Media)

New Drone Policy 2021: ड्रोन को लेकर मोदी सरकार ने नई पॉलिसी का एलान 25 अगस्‍त यानी आज किया गया। इस पॉलिसी के मुताबिक ड्रोन उड़ाने को लेकर कई नियमों में बदलाव किया गया है। उड्डयन मंत्रालय ने अब ड्रोन संचालित करने के नियमों में ढील दे दी है। नई पॉलिसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए ड्रोन नियम स्टार्ट-अप और काम कर रहे हमारे युवाओं की काफी मदद करेंगे।

ड्रोन से हमले के खतरे को देखते हुए सरकार सतर्क

वहीं, देश में ड्रोन (Drone) से हमले के खतरे को देखते हुए सरकार बेहद सतर्क हो गई है। जम्‍मू-कश्‍मीर में पाकिस्‍तान से लगी सीमा पर कई बार ड्रोन देखे जाने की घटना के बाद सरकार ने देश में नए ड्रोन नियमों को ऐलान किया है। अब भारत में उड़ने वाले सभी ड्रोन इन नियमों के अंतर्गत आएंगे। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्‍साहित हैं। उन्‍होंने कहा है कि इन नियमों से भारत को ड्रोन का हब बनाने में भी मदद मिलेगी।

यह पॉलिसी उन लोगों के लिए बनाई गई है, जिनका स्वामित्व भारत में ड्रोन के लिए है। नए नियम के तहत ड्रोन डीजीसीए की वेबसाइट में रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें इंजन नंबर, मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण होने चाहिए। ड्रोन मालिक के पास डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के तहत यूनिक आईडी होनी चाहिए।

नए ड्रोन नियम भारत में एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि नए ड्रोन नियम भारत में इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत कर रहे हैं। यह नियम विश्वास और स्व-प्रमाणन के आधार पर आधारित हैं। इनके तहत स्‍वीकृति और प्रवेश बाधाओं को कम कर दिया गया है।

उनका कहना है, 'नए ड्रोन नियम इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्ट-अप और हमारे युवाओं की काफी मदद करेंगे. यह इनोवेशन और व्यापार के लिए नई संभावनाएं खोलेगा. यह भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए इनोवेशन, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में देश की ताकत का लाभ उठाने में मदद करेगा.'

अगर यह ड्रोन 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेंगे तो यह ग्रीन जोन माना जाएगा लेकिन इससे नीचे उड़ने पर उसके मालिक को विस्तृत ब्यौरा देना पड़ेगा। 120 मीटर की ऊंचाई के नीचे यलो जोन रहेगा। इसमें ड्रोन उड़ाने के लिए व्‍यक्ति को संबंधित एजेंसी से अनुमति लेनी होगी। रक्षा संस्थानों के ड्रोन को इन नियमों से छूट रहेगी। ड्रोन उड़ाते समय सारे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा।

ड्रोन में होनी चाहिए रियलटाइम ट्रैकिंग डिवाइस

ड्रोन के भीतर एक जियो फेंसिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अगर रजिस्टर नहीं है तो ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। ड्रोन बनने के बाद या फिर इंपोर्ट करने के बाद 30 दिन के भीतर ही उसका रजिस्ट्रेशन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के अंतर्गत होना चाहिए और यूनिक नंबर ले लेना होगा। अगर ड्रोन खराब हो गया हो तो तुरंत मालिक को डीरजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। ड्रोन में रियलटाइम ट्रैकिंग डिवाइस होनी चाहिए।

ड्रोन को उड़ाने के लिए बनाए गए 3 जोन

ड्रोन को उड़ाने के लिए 3 जोन बनाए गए हैं। इनमें रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन हैं। रेड और येलो जोन में उड़ने के लिए परमिशन चाहिए होगी। किसी को नुकसान पहुंचाने की नियत से ड्रोन को उड़ाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। ड्रोन में किसी भी तरीके के हथियार एक्सप्लोसिव या फिर खतरनाक वस्तुओं का रखना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। ड्रोन के इस्तेमाल से पहले ड्रोन की टेस्टिंग भी होनी चाहिए साथ ही उसके मालिक को भी एक वैध लाइसेंस प्राप्त करना होगा। सरकार ने एक विशेष फार्म जारी किया है, जिसके जरिए ड्रोन का आवेदन कर सकते हैं।

Deepak Kumar

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