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New Tokenization Rule: ऑनलाइन पेमेंट का नया सिस्टम अब 6 महीने बाद होगा लागू
Online Payment System: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले कहा था कि 1 जनवरी, 2022 से टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा लेकिन अब इसे 6 महीने आगे बढ़ा दिया गया है।
Online Payment System: ऑनलाइन पेमेंट के लिए नया टोकनाइजेशन नियम (New Tokenization Rule) अब 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पहले कहा था कि 1 जनवरी, 2022 से टोकन सिस्टम (Token System) लागू किया जाएगा लेकिन अब इसे 6 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। यह सिस्टम इसलिए लागू किया जा रहा था ताकि ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) को सुरक्षित बनाया जा सके। सितंबर में नए दिशानिर्देशों की घोषणा की गई थी।
क्या है नया टोकनाइजेशन नियम (Kya Hai Tokenization Niyam)?
यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत कार्ड की जानकारियों को एक यूनिक कोड (Unique Code) या टोकन के जरिए रिप्लेस किया जाएगा। इसके जरिए बिना जरूरी जानकारी को बताए ही ट्रांजेक्शन करने की इजाजत मिलेगी। यह सिस्टम पहले से ही भारत में चल रहा है लेकिन सिर्फ यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई (United Payment Interface- UPI) में ही टोकनाइजेशन को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पेमेंट करते समय दो बार वेरीफिकेशन होता है।
केवल हो सकेंगे घरेलू ट्रांजेक्शन
अब कोई साइट ग्राहक के कार्ड की जानकारी स्टोर नहीं कर सकेगा। अब हर लेनदेन पर टोकन जारी होगा और टोकन नम्बर भरने पर ही लेनदेन पूरा होगा। टोकनाइजेशन का सिस्टम सिर्फ घरेलू ट्रांजेक्शन (Domestic Transaction) के लिए है। इंटरनेशनल पेमेंट (International Payment) में ये नहीं चलेगा। यदि कोई व्यक्ति टोकनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे हर बार कार्ड इस्तेमाल करते वक्त अपने कार्ड की जानकारी डालनी होगी। क्योंकि कार्ड की जानकारियां स्टोर नहीं होंगी।
वीजा, मास्टरकार्ड और रूपे जैसे कार्ड नेटवर्क्स के जरिए टोकन जारी किया जाएगा और वह कार्ड जारी करने वाले बैंक को इसकी सूचना दे देंगे। अगर आपके पास एक कार्ड है, जिससे आप 3 मर्चेंट के पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन (Online Transaction) करते हैं तो आपको तीन टोकन जारी किए जाएंगे। यानी जितने अधिक मर्चेंट के पास आप ट्रांजेक्शन करेंगे, आपके लिए उतने अधिक टोकन जारी होंगे।
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