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नए ट्रैफिक नियम: भूलकर भी ना करें ये गलती, देना पड़ेगा भारी जुर्माना
अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 5000 रुपये का चालान कट सकता है।
नई दिल्ली: पूरे परिवार को स्कूटर या बाइक पर बैठाकर घूमने वाले लोग अब सावधान हो जाएं। क्योंकि बाइक या स्कूटर में अगर आप दो लोगों के अलावा 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बिठाते हैं तो ऐसे करना आपकी जेब ढीली कर सकता है।
नया मोटर व्हीकल एक्ट
बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी माना जाता है। और अगर आप दो सवारी के अलावा किसी 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बैठाएंगे तो वह भी तीसरी सवारी माना जाएगा। जिसमें आपका बड़ा चालान कट सकता है। साथ ही अगर कोई एक व्यक्ति भी चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को अपने साथ बाइक या स्कूटर पर बैठाकर ले जा रहा है तो उस बच्चे को भी हेलपेट पहनना पड़ेगा। और ऐसा न करने पर सेक्शन 194A के तहत 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ड्राइविंग लाइलेंस नहीं, तो पड़ेगा जुर्माना
इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत कार ड्राइव करते समय आपके पार ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य रूप से मौजूद होना चाहिए, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 5000 रुपये का चालान कट सकता है। वहीं आपको 3 महीने की जेल भी हो सकती है।
अगर आप दुबारा य़ह अपराध करते पाए गए तो आपको 10 हजार रुपये जुर्माना और साथ ही एक साल की जेल भी हो सकती है।
मोबाइल पर बात करना पड़ेगा महंगा
यदि आप वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करते पाएं गए तो भी आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने पर आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।