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वन नेशन वन टैक्स स्कीम पर काम कर रही केंद्र सरकार, जल्द होगा लागू

केंद्र सरकार समूचे देश में सभी कारों की एक समान दर लागू करने को लेकर योजना बना रही है जो कि 'वन नेशन वन टैक्स' योजना के अंतर्गत किया जाएगा।

Rajat Verma
Written By Rajat VermaPublished By Chitra Singh
Published on: 24 Dec 2021 12:58 PM IST
वन नेशन वन टैक्स स्कीम पर काम कर रही केंद्र सरकार, जल्द होगा लागू
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One Nation One Tax: भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 (GST 1 july 2017) को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया था। GST को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य समस्त लागू सभी करों को सम्मिलित कर एक रूप कर के रूप में ओरस्तुत करना था, यानी 'वन नेशन वन टैक्स' (One Nation One Tax GST)। अधिकांश देशों में जीएसटी के अनुरूप लागू सभी करों की एक ही दर है वहीं कुछ देशों में दो, लेकिन भारत में जीएसटी के लिए चार अलग-अलग टैक्स दरें (GST Tax Rate in India) निर्धारित हैं।

इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार (Central Government) समूचे देश में सभी कारों (one nation one tax car) की एक समान दर लागू करने को लेकर योजना बना रही है जो कि 'वन नेशन वन टैक्स' योजना के अंतर्गत किया जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रभावी रूप से लागू होने के इतने वर्षों बाद केंद्र सरकार इसमें एक बेहतर सुधार और बेहतरीन नई शुरुआत के लिए तैयार है। इसमें जो भी खामियां बची हैं उसे जल्द ही सुधार कर इसे एक समान कर के रूप में लागू कर दिया जाएगा।

केंद्र सरकार का इस योजना को लेकर कहना है कि इसके लागू होने के पश्चात देश के समस्त नागरिकों को टैक्स को बेहतर तरीके से समझने और उसका अनुपालन करने में बेहद समेत मिलेगी।

One Nation One Tax (File Photo- Social Media)

केंद्र सरकार इस योजना को लागू करने को लेकर भेड़ तेज़ी से काम कर रही है तथा इस पर समस्त प्रक्रियाओं को पूरा कर इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इसके लागू होने के साथ ही पूरे देश में समान टैक्स या कर स्लैब भी निर्धारित कर दिया जाएगा।

पूर्व प्रधामंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वप्रथम रखा था विचार

"वन नेशन वन टैक्स" के विचार को सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2000 में अपने कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया था। इस विचार को प्रस्तुत करने के पीछे बाजपेयी जी का उद्देश्य राष्ट्र के कराधान ढांचे में सुधार लाना था, जिसके चलते सरकार ने एक जीएसटी कमेटी का गठन किया था तथा इसके पश्चात जीएसटी कानून को वर्ष 2011, 2013, 2015 में असफल प्रयासों के बाद इसे भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के तहत जीएसटी क़ानून को 29 मार्च 2017 को संसद द्वारा पारित करने के बाद इसे 1 जुलाई 2017 को प्रभावी रूप से लागू (GST implemented in India) कर दिया गया। जीएसटी लागू करने का उद्देश्य देश की कर संरचना को पूरे देश में एक समान कराधान प्रणाली स्थापित करने की थी। जीएसटी को लागू करने के साथ ही इसे 5 प्रतिशत , 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के कर स्लैब (GST tax rate slabs in india) में वितरित कर दिया गया है।



Chitra Singh

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