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PM Modi Security Breach: पीएम सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाने की दी अनुमति, अब जल्द होगा खुलासा

प्रधानमंत्री की 'सुरक्षा में चूक' मामले में SC ने केंद्र और राज्य दोनों को ही इस मामले की जांच आगे बढ़ाने से रोका है, और फैसला लिया है की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की अगुआई में जांच कमेटी बनाई जाएगी.

Anshul Thakur
Written By Anshul Thakur
Published on: 10 Jan 2022 2:30 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट (फोटो साभार- सोशल मीडिया) 

PM Security Breach Supreme Court: पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक (PM's 'security lapse' case) के मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई. जहां सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी बनाने की अनुमति दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा ही इस कमेटी की अध्यक्षता SC के रिटायर्ड जज करेंगे.

यह सुनवाई में लॉयर्स वॉयस नाम के संगठन (organization called Lawyers Voice) द्वारा दायर याचिका पर की गई थी. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है.

SC- कोई भी सुरक्षा इंतजाम नहीं

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कहा कि प्रधान मंत्री मोदी के दौरे में ब्लू बुक के हिसाब से कोई भी सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए, लिहाज़ा जानबुज कर PM मोदी की सुरक्षा में चूक की गई। केंद्र ने यह भी कहा की राज्य में DGP की देखरेख में रूट पर पुख्ता रूप से सुरक्षा इंतजाम किए जाने चाहिए थे, लेकिन वह नहीं किए गए.

पंजाब सरकार ने केंद्र पर लगाया आरोप

वहीं पंजाब सरकार का कहा कि केंद्र पंजाब के अफसरों को नोटिस भेजकर धमकियाँ दे रहा है। पंजाब सरकार ने सुनवाई में कहा की अगर कोई अफसर जिम्मेदार है, तो उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन किसी पर इस तरह के आरोप न लगाए। जिसके बाद पंजाब के एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्वतंत्र जांच कमेटी बनाने की मांग की।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रधानमंत्री की 'सुरक्षा में चूक' मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है की इस मामले में केंद्र और पंजाब सरकार की ओर से इस मामले में चलाई जा रही जांच को रोका जाए. वहीं कोर्ट जल्द ही मामले में विस्तृत आदेश जारी करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जांच समिति में चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, आईजी राष्ट्रीय जांच एजेंसी और पंजाब के एडीजीपी (सुरक्षा) को शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा है।

जानें क्या है पूरा मामला

दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को पंजाब दौरे पर थे. जब प्रधानमंत्री का काफिला सड़क के रास्ते हुसैनीवाला की तरफ जा रहा था, उस वक्त कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक लिया. जिसके चलते पीएम मोदी का काफिला उसी जगह पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रुका रहा. जो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक है. इसी मामले को लेकर गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार की कमेटी अभी तक अलग अलग जांच कर रही थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब रोका जाएगा और नई कमिटी गठित कर जांच की जाएगी।



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