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Sarjeel Imam: CAA पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में शरजील इमाम पर चलेगा देशद्रोह का केस
Sarjeel Imam: दिल्ली दंगों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शरजील इमाम पर देशद्रोह का केस चलाने का फैसला लिया है।
Sarjeel Imam: सीएए (Citizenship Amendment Act) को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने वाले और दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के आरोपी शरजील इमाम पर दिल्ली की एक अदालत ने देशद्रोह का आरोप तय किया है। अदालत ने शरजील इमाम पर UAPA और देशद्रोह जैसे कई अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किया है।
शरजील इमाम (Sarjeel Imam) पर आरोप है कि उसने 13 दिसम्बर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) और 16 जनवरी 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। जिसके बाद आज दिल्ली की एक अदालत ने शरजील इमाम पर आईपीसी की धारा 124A 505 153A 153B और यूएपीए (UAPA) के सेक्शन 13 के तहत आरोप तय किया है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के बाद शरजील इमाम को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया था। सर जी 28 जनवरी 2020 से ही न्यायिक हिरासत में उनके खिलाफ देश के पांच राज्यों में राजद्रोह के मामले दर्ज हैं। सर जी इमाम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश मणिपुर आसाम दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया है।
शरजील इमाम पर आज दिल्ली के अदालत में न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आरोप तय किए हैं। अदालत ने सरजील पर राष्ट्रीय एकता में खलल डालने और समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, समुदायों के बीच भेदभाव फैलाने और कई अन्य तरह के गैर कानूनी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि शरजील इमाम पर दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर किया था दायर की गई चार्जशीट में शरजील इमाम पर आरोप लगाया गया था कि उसने कथित तौर पर लोगों के बीच असंतोष की भावना सरकार के प्रति घृणा दो समुदायों के लोगों को एक दूसरे के प्रति भड़काने का प्रयास किया था इसी कारण से 2019 में दिल्ली हिंसा हुई थी।