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Supreme Court : मजीठिया मामले पर CJI ने कहा- 'यह चुनावी बुखार है या चुनावी वायरस? सभी कोर्ट की तरफ भाग रहे हैं'
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के नेता विक्रम सिंह मजीठिया (bikram Singh Majithia) द्वारा ड्रग्स के मामले (drug case) में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर 31 जनवरी 2022 को सुनवाई करेगी।
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के नेता विक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithia) द्वारा ड्रग्स के मामले (drug case) में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर 31 जनवरी 2022 को सुनवाई करेगी। जिसके लिए कोर्ट सहमत हो गई है। सर्वोच्च अदालत ने पंजाब राज्य (Punjab State) से अगले सोमवार तक मजीठिया के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी (Senior Advocate Mukul Rohatgi) ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना (Chief Justice NV Ramana) की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष मजीठिया की याचिका का उल्लेख किया। रोहतगी ने उसे तत्काल सूचीबद्ध (listed) करने की मांग की। साथ ही, मुकुल रोहतगी ने कहा, 'यह राजनीतिक प्रतिशोध है। उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। यह सब चुनावी बुखार के कारण है।'
पुलिस को मालूम है बावजूद ..
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के इतना कहने के बाद कोर्ट का माहौल बदल गया। इस पर चीफ जस्टिस रमन्ना ने भी हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, 'यह चुनावी बुखार है या चुनावी वायरस? सभी कोर्ट में भाग रहे हैं।' मुकुल रोहतगी ने आगे कहा, 'पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने मजीठिया की अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन, तीन दिन का संरक्षण प्रदान किया था। पुलिस को पता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है।'
पंजाब सरकार के वकील हैं चिदंबरम
उनके इतना कहने पर चीफ जस्टिस रमन्ना ने पंजाब सरकार (Punjab Government) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम (P Chidambaram) से कहा, 'क्या यह उचित है? जब आप जानते हैं कि उनकी याचिका सूचीबद्ध होने जा रही है?' चिदंबरम ने बताया, कि हाईकोर्ट ने 24 जनवरी को मजीठिया की जमानत वाली याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद वह छिप गए हैं। अब वह वकील के माध्यम से पेश हो रहे हैं। चिदंबरम के इतना कहने पर चीफ जस्टिस रमन्ना ने चिदंबरम से कहा, 'आप राज्य सरकार से फिलहाल कुछ भी न करने के लिए कहें। हम सोमवार को याचिका पर सुनवाई करेंगे।'
दरअसल, विक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एकल पीठ के 24 जनवरी 2022 के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एक एनडीपीएस मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। अब सबकी नजर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिक गई है। गौरतलब है कि पंजाब में आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर यह मामला महत्वपूर्ण है।