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केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा, नए आईटी नियमों का पालन करने में फेल रहा ट्विटर

नए आईटी नियमों को लेकर क्रेंद्र सरकार और ट्विटर इंडिया के बीच तनातनी जारी है। इसी मामले में सोमवार को केद्र सरकार ने अपना हलफनामा दिल्ली हाइकोर्ट को सौंपा। जिसमें कहा गया है कि ट्विटर इंक भारत के नए आईटी नियमों का पालन करने में नाकाम रही, जो देश का कानून है और इसका अनिवार्य रूप से पालन करना जूरी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

Priya Panwar
Newstrack Priya Panwar
Published on: 6 July 2021 2:30 AM GMT (Updated on: 6 July 2021 2:35 AM GMT)
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा, नए आईटी नियमों का पालन करने में फेल रहा ट्विटर
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Representative फोटो

नई दिल्ली. नए आईटी नियमों को लेकर क्रेंद्र सरकार और ट्विटर इंडिया के बीच तनातनी जारी है। इसी मामले में सोमवार को केद्र सरकार ने अपना हलफनामा दिल्ली हाइकोर्ट को सौंपा। जिसमें कहा गया है कि ट्विटर इंक भारत के नए आईटी नियमों का पालन करने में नाकाम रही, जो देश का कानून है और इसका अनिवार्य रूप से पालन करना जूरी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

जानकारी के मुताबिक, एमईआईटीवाई के साथ साइबर लॉ ग्रुप में वैज्ञानिक-ई के रुप में काम करने वाले एन समय बालन ने केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा कि ट्विटर इंक आईटी अधिनियम, 2000 के प्रावधान के लिहाज से एक मध्यस्थ और आईटी नियम 2021 के तहत एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है। हलफनामे में कहा गया है कि ''एसएसएमआई को आईटी नियम 2021 का पालन करने के लिए दी गई तीन महीने की समय सीमा 26 मई को समाप्त होने के बावजूद, ट्विटर उसका पूरी तरह से पालन करने में विफल रहा है। आईटी नियमों को 25 फरवरी को अधिसूचित किया गया था। हलफनामे में कहा गया है,प्रतिवादी संख्या 2 (ट्विटर इंक) ने शुरू में अंतरिम स्थानीय शिकायत अधिकारी और अंतरिम नोडल संपर्क व्यक्ति नियुक्त किया था। बाद में प्रतिवादी संख्या 2 (ट्विटर इंक) ने सवाल पूछने वाले प्रतिवादी (एमईआईटीवाई) को सूचित किया कि अंतरिम आरजीओ और नोडल अधिकारी अपने पदों से हट गये हैं या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हलफनामे में यह भी कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 2 वेबसाइट / मोबाइल एप्लिकेशन से प्राप्त विवरण के अनुसार, भारत की शिकायतों को अंतरिम रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित प्रतिवादी संख्या 2 के कर्मी देख रहे हैं, जो आईटी नियम 2021 के गैर-अनुपालन के समान है।''

ट्वीटर ने भी दाखिल किया हलफनामा

वहीं ट्विटर ने भी अपना हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उसने कहा है कि वह नए आईटी नियमों के तहत एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक अंतरिम स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के अंतिम चरण में है। कंपनी ने कहा कि इस समय एक शिकायत अधिकारी भारतीय उपभोक्ताओं की शिकायतें देख रहा है।

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