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यूके हाईकोर्ट ने नीरव मोदी को दी राहत, भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ कर सकता है अपील

The UK High Court on Monday approved fugitive diamantaire Nirav Modi’s permission to appeal against extradition to India, on mental health grounds.

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Newstrack NetworkPublished By Shreya
Published on: 9 Aug 2021 5:08 PM IST
यूके हाईकोर्ट ने नीरव मोदी को दी राहत, भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ कर सकता है अपील
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 नीरव मोदी (फाइल फोटो साभार- सोशल मीडिया) 

Nirav Modi: पंजाब नेशनल बैंक घोटाले (PNB Scam) के मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी भगोड़े नीरव मोदी (Nirav Modi) को यूनाइटेड किंगडम (यूके) के उच्च न्यायालय (UK High Court) ने भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील दायर करने की इजाजत दे दी है। इसके लिए नीरव मोदी मानसिक स्वास्थ्य का हवाला दे सकता है। अदालत के इस फैसले से नीरव मोदी को बड़ी राहत मिली है।

यूके हाईकोर्ट ने नीरव मोदी को मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर यह अपील दायर करने की अनुमति दी है। दरअसल, नीरव के वकीलों ने इस मामले की सुनवाई के दौरान विधि विज्ञान मनोचिकित्सक डॉ. एंड्रयू फॉरेस्टर की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए अदालत से अनुरोध किया था कि नीरव की मानसिक स्थिति के मद्देनजर उसे भारत में प्रत्यर्पण करना ठीक नहीं होगा। वकील ने यहां तक कहा था कि नीरव मोदी आत्मघाती कदम भी उठा सकता है।

मनोचिकित्सक डॉ. एंड्रयू फॉरेस्टर की रिपोर्ट में कहा गया था कि आगे चलकर नीरव में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ने का खतरा है। ऐसे में अब यूके हाईकोर्ट ने नीरव मोदी को मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर यह अपील दायर करने की अनुमति दी है। वकीलों ने यह भी कहा था कि कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। भारत सरकार के आश्वासन पर यकीन नहीं करना चाहिए।

नीरव मोदी (फोटो साभार- सोशल मीडिया)

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि, हीरा कारोबारी भगोड़ा नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इस मामले में 49 वर्षीय भगोड़ा नीरव वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ केस लड़ रहा है। घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी नीरव मोदी पिछले साल मई से लंदन की एक जेल में बंद है। नीरव को पिछले साल लंदन महानगर पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड ने 19 मार्च को गिरफ्तार किया था।

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Shreya

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