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UP Election 2022: चुनावी खर्च पर EC की पैनी नजर, प्रत्याशियों को खोलना होगा अलग बैंक खाता

Vidhan Sabha Chunav 2022: इलेक्शन कमीशन इस बार प्रत्याशियों के खर्च के लिए अलग खाता खोलने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही प्रत्याशी 20,000 से अधिक नगद का भुगतान नहीं कर सकेंगे।

Rahul Singh Rajpoot
Written By Rahul Singh RajpootPublished By Chitra Singh
Published on: 19 Dec 2021 5:14 AM GMT (Updated on: 19 Dec 2021 5:22 AM GMT)
Election commission guidelines
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 इलेक्शन कमीशन-बैंक अकाउंट (डिजाइन फोटो- सोशल मीडिया)

Vidhan Sabha Chunav 2022: उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव (Vidhan Sabha Chunav 2022) की तैयारियों में जुटे चुनाव आयोग (chunav aayog) ने प्रत्याशियों के खर्च को लेकर बड़ा फैसला दिया है। नेताओं के चुनावी खर्च पर आयोग की पैनी नजर रहेगी और उसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश (election commission guidelines for candidates) भी जारी कर दिया है।

इलेक्शन कमीशन (Election commission) इस बार प्रत्याशियों के खर्च के लिए अलग खाता खोलने का भी निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही प्रत्याशी 20,000 से अधिक नगद का भुगतान नहीं कर सकेंगे। साथ ही 50,000 से अधिक कैश नहीं ले जा सकेंगे। इसमें उनके एजेंट और समर्थक भी शामिल रहेंगे। प्रत्याशी जब अपना नामांकन के लिए जाएंगे तो इस खाते की जानकारी उन्हें चुनाव आयोग को देनी होगी। अगर इस खाते की जानकारी उम्मीदवारों द्वारा नहीं दी जाएगी तो आयोग नोटिस जारी करेगा।

चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक, चुनावी खर्च (election expenses limit) के लिए बैंक खाता (bank account) या तो प्रत्याशी के नाम से खोला जाए या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से प्रदेश में कहीं भी खोले जा सकेंगे। चुनाव संबंधी सारे खर्च प्रत्याशी को इसी खाते से करने होंगे। चुनावी खर्च के लिए प्रत्याशी परिवार के किसी सदस्य, अन्य व्यक्ति के नाम से खाते नहीं खोले जा सकेंगे। अभ्यर्थी के पहले से खुले खाते का इस्तेमाल चुनावी खर्च के लिए नहीं किया जाएगा। चुनावी खर्च के लिए खोले गए खाते में सभी खर्च के पैसे जमा होंगे। चुनाव परिणाम की 30 दिन के अंदर खर्च का विवरण निर्वाचन अधिकारी को देना होगा।

चुनाव आयोग (फाइल फोटो- सोशल मीडिया)

बैंकों में अलग से खोले जाएंगे काउंटर

चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रत्याशियों के बैंक खाते खोलने (bank account opening) के लिए बैंकों में एक अलग काउंटर बनाया जाए। जिसका निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बैंकों को किया जाएगा। साथ ही यह भी निर्देश दिया जाए कि निर्वाचन अवधी के दौरान बैंक इन खातों में जमा और उससे निकासी की अनुमति प्राथमिकता के आधार पर दे। प्रत्याशियों को चुनावी खर्च के लिए बैंक खाते से 20000 रुपये तक नगद खर्च कर सकेंगे। इससे अधिक पैसे का भुगतान इसी खाते से अकाउंट पेई चेक, ड्राफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से किया जा सकेगा। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए आयोग ने कहा है कि कोई प्रत्याशी एजेंट या उसका समर्थक निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में 50,000 रुपये से अधिक नहीं ले जा सकता है।

Chitra Singh

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