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पैरंट्स के लिए परेशानी: नर्सरी के एडमिशन में फंस संकता है उम्र का चक्कर!
नई दिल्ली: भारत की राजधानी में बच्चों के नर्सरी क्लास में एडमिशन को लेकर पैरंट्स की मुश्किलें इस बार फिर बढ़ सकती हैं। एकेडमिक सेशन 2019-20 के लिए शिक्षा निदेशालय अपर उम्र मानदंड लागू करने वाला है। इस साल निदेशालय की तैयारी है कि एडमिशन प्रक्रिया दिसंबर के दूसरे हफ्ते के आसपास ही शुरू किया जाए।
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शिक्षा निदेशालय ने पैरंट्स को पूरा वक्त देते हुए पिछले साल नर्सरी एडमिशन में जनरल कैटिगरी के लिए कोई अपर एज लिमिट (ज्यादा से ज्यादा उम्र) नहीं रखी थी। निदेशालय ने कहा था कि 2019-20 से अपर एज लिमिट लागू की जाएगी। पिछले साल के नियम के मुताबिक, नर्सरी के लिए कम से कम 3 साल, केजी के लिए 4 साल और क्लास 1 के लिए 5 साल होनी चाहिए। लेकिन इस साल अपर एज लिमिट लगती है, तो शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर के मुताबिक, नर्सरी के लिए 4 साल से कम, केजी के लिए 5 साल से कम और क्लास 1 के लिए 6 साल से कम उम्र होनी चाहिए।
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दिल्ली के 1700 निजी स्कूल्स में एडमिशन की प्रक्रिया पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर संजय गोयल ने बताया कि गाइडलाइन और शेड्यूल को लेकर नोटिफिकेशन 2-3 दिनों में जारी कर दी जाएगी और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15-16 दिसंबर से शुरू हो जाएगी।
दिल्ली के नर्सरी स्कूल्स में एडमिशन नंबर्स के आधार पर होते हैं जिसमें अलग-अलग चीजों के नंबर होते हैं जैसे स्कूल से दूरी, गर्ल कैंडिडेट, अलुमनाई आदि। कुल 100 नंबर होते हैं इनके आधार पर ही बच्चे को नर्सरी में एडमिशन मिलता है। स्कूल इसकी पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं।
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पिछली बार की तरह इस बार भी एडमिशन के नियम समान रहने की उम्मीद है हालांकि इस बार एडमिशन के लिए अपर एज का नियम रहेगा। जिसके मुताबिक नर्सरी के लिए चार साल, किंडरगार्डन के लिए 5 साल और पहली क्लास के लिए 6 साल अपर एज होगी।