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Bagless Day start: बैगलेस डे के लिए जारी हुए दिशानिर्देश, 10 दिन बच्चे पढ़ेंगे हैप्पीनेस पाठ्यक्रम
Bagless Day 2024: bagless day पॉलिसी के लिए स्कूलों को जारी किए गए जरूरी दिशानिर्देश
Bagless Day: शिक्षा निदेशालय द्वारा मंगलवार को दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूलों में 'बैगलेस डे' लागू करने के लिए दिशा-निर्देश प्रकाशित किए गए हैं। बैगलेस डे के लिए जारी नियमानुसार शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी विद्यलायों के प्रमुखों को कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 10 दिनों के लिए 'बैगलेस डे' शुरू करने का नियम जारी किया गया है ।
NCERT द्वारा जारी नीति का लक्ष्य
NCERT की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिश के अनुसार ये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. इस नीति का लक्ष्य "स्कूल में सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अनुभवात्मक, आनंदमय और तनाव मुक्त जीवन प्रदान करना है।
दस दिन तक कौशलपूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर जोर
Bagless डे के अंतर्गत बच्चों को अधिक कौशलपूर्ण शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ताकि बच्चे संतुष्टि पूर्ण रूप से स्वयं के हैप्पीनेस पाठ्यक्रम या भ्रमण यात्राओं को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके. इस bagless डे से संबंधित जरूरी गतिविधियों को 10 दिनों तक संचालित किया जाएगा।
सांस्कृतिक स्थलों, ऐतिहासिक स्मारकों का भ्रमण करेंगे
बैगलेस डे के लिए जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत , कैंडिडेट्स ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक स्थलों, शिल्प केंद्रों, पर्यटन स्थलों एवं कई अन्य स्थानों पर जाकर अपने अनुसार भर्मण कर सकते हैं। वे उन कलाकारों एवं शिल्पकारों से निर्धारित अवधारणाओं और परंपराओं के विषय में अपनी समझ में वृद्धि कर सकते हैं और विरासत में महत्वपूरना योगदान दे सकते हैं