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LAW EDUCATION NEW RULES : भारत में LLB व LLM के लिए जरुरी हुए BCI के ये 4 नियम, नहीं किया फॉलो तो रद्द होगी डिग्री

LAW EDUCATION BCI NEW RULES : BCI द्वारा लॉ की पढ़ायी के लिए नए नियम लागू किये गए हैं ये नीतियां LLB LLM जैसी कानून की डिग्री के लिए फॉलो करनी होंगी

Garima Shukla
Written By Garima Shukla
Published on: 25 Sept 2024 3:30 PM IST (Updated on: 25 Sept 2024 3:34 PM IST)
LAW EDUCATION NEW RULES : भारत में LLB व LLM के लिए जरुरी हुए BCI के ये 4 नियम, नहीं किया फॉलो तो रद्द होगी डिग्री
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LAW EDUCATION BCI NEW RULES : BCI द्वारा लॉ में प्रवेश के लिए कुछ नियम और नीतियां बनाई गयीं हैं जो भी कैंडिडेट्स लॉ संबंधित प्रवेश परीक्षा पास कर सरकारी कॉलेज या फिर निजी कॉलेज में दाखिला लेने का मन बना रहे हैं उन्हें बार काउन्सिल ऑफ़ लॉ के तय नियमों को पूरा करना अनिवार्य है I यदि इन नियमो को नजरअंदाज करके कोई भी अभ्यर्थी लॉ में दाखिला लेते हैं तो उनकी लॉ की रद्द की जा सकती है I जानिए BCI द्वारा जारी नियम

एक साथ दो डिग्री की अनुमति नहीं

लॉ शिक्षा की नई नीति के अनुसार कोई भी कैंडिडेट्स जो लॉ की पढ़ाई का रहा है वे एक से अधिक रेगुलर डिग्री कोर्स नहीं कर सकते। इस विषय में BCI का कहना है कि अगर कोई स्टूडेंट LLB की डिग्री के साथ अन्य कोई डिग्री रेगुलर बेसिस पर कर रहा है तो इससे संबंधित सूचना उन्हें संबंधित संस्थान को देनी होगीI यदि अभ्यर्थी इस नियम का उल्लंघन करते पाया गया तो स्टूडेंट की फाइनल मार्कशीट और लॉ की डिग्री नहीं मिलेगी उसे रद्द कर दिया जायेगा I

कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड न हो

BCI ने लॉ स्टूडेंट्स के लिए क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक अनिवार्य कर दिया है। छात्रों को ये बताना पड़ेगा कि कभी भी उनकी किसी भी तरह आपराधिक मामले में संलिप्तता रही है या नहीं। किसी भी तरह के एफआईआर से लेकर जुर्म साबित होने, हिरासत, गिरफ्तारी या रिहाई तक की जानकारी देनी होगी।

क्लास में उपस्थित रहना अनिवार्य

BCI के शिक्षा संबंधी 12 के अनुसार अभ्यर्थी को क्लास अटेंड करनी जरूरी है I उन्हें अपनी पूरी उपस्थिति रखनी होगी। इसकी निगरानी के लिए बार काउंसिल बायोमीट्रिक अटेंडेंस और सीसीटीवी सर्विलांस लागू किया जा रहा है। इस सभी लॉ कॉलेज में ये निर्देश फिर कर दिया गए हैंI

लॉ की पढ़ाई के समय नहीं ज्वाइन कर सकते नौकरी

जो भी कैंडिडेट लॉ की पढ़ाई कर रह है उस समय अंतराल पर वे किसी तरह की अन्य सर्विस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ये बोर्ड द्वारा तय सख्त नियम है I अगर अभ्यर्थी किसी प्रोफेशन में शामिल हो रहा है तो उन्हें अपने इंचार्ज या प्रबंधन से NO ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानि NOC प्राप्त करनी अनिवार्य है I







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