×

सरकार का बड़ा ऐलान: अगर आपकी भी है इतनी सैलरी तो झूम उठेंगे आप

अब सरकार कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी ला रही है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) के लाभार्थियों की विभिन्न शिकायतों के समाधान के लिए उनका मंत्रालय जल्दी ही मोबाइल ऐप 'संतुष्ट' शुरू करेगा।

Roshni Khan
Published on: 26 Feb 2020 9:35 AM GMT
सरकार का बड़ा ऐलान: अगर आपकी भी है इतनी सैलरी तो झूम उठेंगे आप
X

नई दिल्ली: अब सरकार कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी ला रही है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) के लाभार्थियों की विभिन्न शिकायतों के समाधान के लिए उनका मंत्रालय जल्दी ही मोबाइल ऐप 'संतुष्ट' शुरू करेगा। श्रम मंत्रालय के बयान के मुताबिक मंत्री ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के यहां आयोजित स्थापना दिवस समारोह में ESIC लाभार्थियों के लिए संतुष्ट मोबाइल ऐप लाने के बारे में जानकारी दी।

ये भी पढ़ें:सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हिंसा पर बड़ा बयान: पुलिस को दिए ये निर्देश

इस मौके पर मंत्री ने 24 फरवरी से 10 मार्च तक ESIC का विशेष सेवा पखवाड़ा की भी शुरूआत की। इस पखवाड़े में रोजाना स्वास्थ्य जांच शिविर, बीमित व्यक्ति के लंबित बिलों का निपटान, शिकायतों का समाधान तथा मौत/अपंगता की स्थिति में नकद लाभ आदि के लिए विशेष शिविर लगाये जाएंगे।

मौके पर मंत्री ने नई दिल्ली में बसईदारापुर में ESIC हॉस्पिटल का नाम बदलकर साहिब सिंह वर्मा ESIC हॉस्पिटल किया गया। इसके साथ ESIC आयुष हॉस्पिटल (ESIC AYUSH Hospital) नरेला का नाम भी बदलकर पद्म विभूषण बृहस्पति देव त्रिगुना हॉस्पिटल किया गया।

‘पेंशन कम्युटेशन’ सुविधा बहाल

श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कर्मचारी पेंशन योजना के अंदर पेंशन कोष से आंशिक निकासी की सुविधा (कम्युटेशन) बहाल करने के निर्णय को लागू कर दिया है। इस कदम से 6।3 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। पेंशन कम्युटेशन के अंदर अंशधारकों को अग्रिम रूप से पेंशन कोष से आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है। इस सुविधा का लाभ लेने पर पेंशन राशि 15 साल तक घटी हुई दर से मिलती है।

ये भी पढ़ें:कोर्ट ने दिया सख्त निर्देश, बिना तलाक दिए लिव इन में रहना नाजायज

श्रम मंत्रालय ने EPFO के 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले पेंशन कोष से आंशिक निकासी की सुविधा का लाभ उठाने वाले पेंशनभोगियों का पेंशन शुरू करने के निर्णय को लेकर अधिसूचना 20 फरवरी को अधिसूचित किया। पेंशन कम्युटेशन के अंदर पेंशन में अगले 15 साल तक एक तिहाई की कटौती होती है और घटी हुई राशि एक मुश्त दे दी जाती है। 15 साल बाद पेंशनभोगी पूरी राशि लेने का हकदार होता है।

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।

Roshni Khan

Roshni Khan

Next Story