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CBSE: जन्मतिथि नियम में किए बदलाव, अब 1 साल के अंदर ठीक करवानी होगी त्रुटियां
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जन्मतिथि में परिवर्तन संबंधी नियमों में बदलाव कर रहा है। अब हाईस्कूल के सभी स्टूडेंट्स को नतीजा घोषित होने के एक साल के भीतर ही सर्टिफिकेट पर अंकित जन्मतिथि, नाम, पिता के नाम को लेकर हुईं त्रुटियों को दूर करा लेना होगा। ऐसा नहीं कराने पर बोर्ड आवेदन पर विचार नहीं करेगा। इस बारे में सर्कुलर जारी कर दिया गया है।
इलाहाबाद: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जन्मतिथि में परिवर्तन संबंधी नियमों में बदलाव कर रहा है। अब हाईस्कूल के सभी स्टूडेंट्स को नतीजा घोषित होने के एक साल के भीतर ही सर्टिफिकेट पर अंकित जन्मतिथि, नाम, पिता के नाम को लेकर हुईं त्रुटियों को दूर करा लेना होगा। ऐसा नहीं कराने पर बोर्ड आवेदन पर विचार नहीं करेगा। इस बारे में सर्कुलर जारी कर दिया गया है।
सीबीएसई से जुड़े हाईस्कूल के छात्र नतीजा घोषित होने के 5 साल बाद तक सर्टिफिकेट में नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम आदि बदलवा लेते थे। पर अब वह ऐसा नहीं करवा पाएंगे। सीबीएसई ने किसी भी तरह के बदलाव के लिए आवेदन की मियाद एक साल कर दी है।
नियम 2017 से होगा प्रभावी
-बदला हुआ नियम 2017 में होने वाली 10वीं बोर्ड की परीक्षा से ही प्रभावी हो गया है।
-सीबीएसई ने इस संबंध में सभी स्कूलों और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को हिदायत दे दी है।
-जन्मतिथि सहित अन्य जरूरी तथ्यों जैसे- छात्र, और उसके पिता के नाम इत्यादि की जांच तीन स्तरों पर की जाएगी।
-पहले स्कूल ही छात्र के नाम और जन्मतिथि की जांच करेगा, फिर क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर इसका मिलान किया जाएगा।
-अंत में बोर्ड इसकी जांच करेगा।
गलती पर शिक्षक भी नहीं बख्शे जाएंगे
-अगर इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो जवाबदेह लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।
-इससे पहले नाम सुधार के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी।
-छात्र कभी भी इसे बदलवा लेते थे।
-अब नामांकन के दौरान गलती करने वाले शिक्षकों पर भी जांच के दौरान कार्रवाई की जा सकती है।
-इस संबंध में एक स्कूल की प्राचार्य का कहना है कि 'बोर्ड ने अच्छा कदम उठाया है। हर स्तर पर जांच होने से गड़बड़ी कम से कम होगी।'