TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

Cbse policy: CBSE द्वारा शुरू किया जायेगा स्कूलों के लिए नया नियम, पीएमश्री लिखकर स्कूल का नाम अपडेट कराने के लिए मांगे आवेदन

Cbse school new policy: cbse द्वारा विद्यालयों के लिए नई नीति लागू की जा रही है इस पॉलिसी के तहत स्कूल को अपने नाम के आगे पीएम श्री लगाना अनिवार्य है

Network
Written By Network
Published on: 27 Oct 2024 10:42 AM IST
Cbse policy: CBSE द्वारा शुरू किया जायेगा स्कूलों के लिए नया नियम, पीएमश्री लिखकर स्कूल का नाम अपडेट कराने के लिए मांगे आवेदन
X

CBSE Policy : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संबद्ध सरकारी व सरकारीi सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए नया नियम लागू किया गया है. अब इन स्कूलों को अपने नाम के आगे पीएमश्री अपडेट करना अनिवार्य है । इसके लिए cbse जल्द ही अपने सरस पोर्टल के जरिए स्कूलों से ऑनलाइन आवेदन शुरू किये जा सकते हैं. इस एक्टिविटी के लिए कैंडिडेट्स पोर्टल पर एक नया लिंक ओपन करके स्कूल का नाम, परिवर्तन श्रेणी आदि के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे इस संबंध में cbse ने स्कूलों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ।

इस लिंक से करें आवेदन

Cbse द्वारा सूचित किया गया है कि इस योजना के अंतर्गत सेलेक्ट किये गए जो भी विद्यालय होंगे उनके नाम के अपडेशन के लिए विशेष निर्देश जारी किये गए हैं. Cbse द्वारा जारी सर्कुलर में सभी पात्र एवं स्कूल प्रशासन और विनियामक प्राधिकरण प्रणाली (SARAS) की अधिकृत वेबसाइट saras.cbse.gov.in/SARAS जरिए 'स्कूल के नाम में परिवर्तन' श्रेणी के अंतर्गत अपने आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

विद्यालयों द्वारा प्राप्त हो रहे अनुरोध

बोर्ड द्वारा सरस पोर्टल 2025 और 2026 के लिए पूर्णरूप से निष्क्रिय है. इसे प्रबंधन के तहत आगामी सत्र 2026.27 के लिए सीबीएसई द्वारा संचालित किया जाएगा. इस वेबसाइट पर सरस ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित समय के अंतर्गत नाम परिवर्तन से संबंधित फॉर्म जमा करने हेतु वर्ष 2026 में आवेदन प्रकाशित किए जाएंगे।

नाम परिवर्तन के लिए भी आवेदन जरूरी

बोर्ड द्वारा पूर्ण तौर पर स्पष्ट किया गया है कि सत्र 2025-26 में इस प्रक्रिया को अभी स्कूलों द्वारा पूरा या संचालित नहीं किया जा सकता है. cbse का सरस पोर्टल अभी बंद किया हुआ है। बोर्ड द्वारा संबंधित स्कूलों को इस प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए सूचित किया गया है जिसके अंतर्गत स्कूलों को पूर्ण एवं स्पष्ट सूचना प्राप्त हो सके। इस आवेदन के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एवं स्वीकृत पत्र भी अनिवार्य किया गया है। यदि नाम परिवर्तन करना है तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है।



\
Garima Shukla

Garima Shukla

Content Writer

Next Story