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उर्दू अनुवादकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी न करने पर जवाब तलब

Shivakant Shukla
Published on: 13 Dec 2018 7:36 PM IST
उर्दू अनुवादकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी न करने पर जवाब तलब
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प्रतीकात्मक फोटो

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से पूछा है कि 2016 में हुई 112 उर्दू अनुवादकों/कनिष्ठ सहायक भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई और परीक्षा परिणाम घोषित हुआ या नहीं? कोर्ट ने आयोग के अधिवक्ता के.एस.कुशवाहा से 9 जनवरी 19 को इस संबंध में जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने मऊ के मो.इस्माइल व अन्य की याचिका पर दिया है।

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याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की। याची का कहना है कि 4 जुलाई 16 को उर्दू अनुवादकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया और 28 अगस्त 16 को परीक्षा हुई। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाना है। लम्बा समय बीत जाने के बावजूद न तो परीक्षा परिणाम घोषित हो रहा है और न ही कोई जानकारी दी जा रही है। याचिका की सुनवाई 9 जनवरी को होगी।

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