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हाईकोर्ट ने BHU में प्रोफेसरों से जुड़ी भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, 400 पदों पर होनी थी नियुक्तियां
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में विज्ञापन संख्या 2/16-17 के तहत टीचिंग पदों की भर्ती पर रोक लगा दी है। हालांकि, नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती की छूट दी है। कोर्ट ने कहा है कि ये भर्ती याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी। बता दें, कि भर्ती में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर व सहायक प्रोफेसर सहित 400 पदों पर भर्ती होनी थी।
कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर आरक्षण को लागू न करने मामले में विश्वविद्यालय और भारत सरकार से जवाब मांगा है। ये आदेश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ तथा न्यायमूर्ति दयाशंकर त्रिपाठी की खंडपीठ ने आनंद देव राय सहित अन्य की याचिका पर दिया है।
400 पदों के लिए होनी थी भर्ती
विश्वविद्यालय के वकील वीके उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि विज्ञापन सं.11/2016-17 के तहत टीचिंग नॉन टीचिंग के लगभग 400 पदों की भर्ती के लिए 10 अप्रैल 2017 को साक्षात्कार होना था। लेकिन 2/2016-17 के विज्ञापन से टीचिंग नॉन टीचिंग पदों की भर्ती चल रही है। कोर्ट ने इसे याचिका के निर्णय पर निर्भर माना था।
कोर्ट ने बीएचयू को एक यूनिट माना
विवेकानंद तिवारी सहित अन्य की चुनौती याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए टीचिंग पदों की भर्ती पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि प्रकरण विचारणीय है। याची अधिवक्ता विमलेन्दु त्रिपाठी का कहना था कि 'बीएचयू को एक यूनिट मानकर भर्ती में आरक्षण लागू किया गया है। जबकि राज्य विश्वविद्यालयों में विभागवार पदों पर आरक्षण रोस्टर लागू किया जाता है। भर्ती में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर व सहायक प्रोफेसर की भर्ती की जा रही है।'