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JEE 2025: JEE Mains में दिव्यांगों के लिए लागू हुए नए नियम, जानें क्या हुए बदलाव

JEE 2025: JEE mains के लिए दिव्यांगजनों के लिए कुछ नियम लागू किए गए हैं इनके अनुसार अभ्यर्थीयों को कुछ जरूरी दिशानिर्देश प्रस्तुत किए गए हैं

Garima Shukla
Written By Garima Shukla
Published on: 26 Oct 2024 10:24 AM IST (Updated on: 26 Oct 2024 10:41 AM IST)
JEE 2025: JEE Mains में दिव्यांगों के लिए लागू हुए नए नियम, जानें क्या हुए बदलाव
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JEE Mains 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों (PWD) और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (PwBD) के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा - (JEE Mains 2025) के लिए सरकारी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। NTA द्वारा दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने से संबंधित प्रश्न प्राप्त होने के बाद इस विषय में अधिसूचना cxtप्रकाशित की गई है। ये नोटिफिकेशन JEE MAIN 2025 की अधिकृत वेबसाइट jeemain.nta.nic.in. पर प्रस्तुत की गई है

दिव्यांगजनों के मिले एक घंटे का अतिरिक्त समय

JEE MAINS द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार दिव्यांग और दिव्यांग कैंडिडेट्स को तीन घंटे की JEE MaIns परीक्षा के लिए न्यूनतम एक घंटे का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा । NTA द्वारा जो समय अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा वो प्रतिपूरक समय (Compensatory Time) कहलाएगा ।

NTA द्वारा जारी निर्देशित अधिसूचना

NTA द्वारा जारी दिशा-निर्देश साझा करते हुए कहा गया है कि , "राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को पीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थीयों के लिए लेखक और प्रतिपूरक समय से संबंधित जितने भी विषय है उनपर पूछताछ संबंधी कार्यों पर गतिविधि हो रही हैं

JEE MAINS के लिए जरूरी नियम निर्देश

JEE Mains के लिए सरकारी अधिसूचना और कार्यालय के संदर्भ में जिन निर्देशों और नियमों का अनुपालन किया जाएगा, वे इस प्रकार हैं.

कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मानक विकलांगता से ग्रस्त है तथा जिसकी लिखने की गति सहित अन्य सीमाएं हों, लेखक, रीडर या प्रयोगशाला सहायक की सुविधा लेखन और प्रयोगिक कार्यों के लिए प्रदान की जानी चाहिए।

नेत्रहीनता , मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित दिव्यांग जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको स्क्राइब, रीडर या लैब सहायक की सुविधा प्रदान की जानी है ।

जो भी अभ्यर्थी PWD की श्रेणी से संबंधित है उन्हें प्रमाण पत्र प्रस्तुcत करने पर असिस्टेंट की सुविधा प्रदान की जा सकती है इस निर्देश में वर्णित है संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक रूप से असमर्थता है, और परीक्षा लिखने के लिए उसे अपने लिए एक साहयक की आवश्यकता है । यह प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन, सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा पूर्ण रूप से प्राप्त होना चाहिए।

लेखक और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा केवल उन अभ्यर्थियों को सुनिश्चित की जाएगी जिन अभयर्हथियों को पढ़ने लिखने में अक्षमता हो . निर्देशसार ऐसे व्यक्तियों को उन्हें एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में कठिनाई है और सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र के अनुसार परीक्षा में लेखन करने में असमर्थता है .

अभ्यर्थी को अपने लिए स्वयं लेखक या कोई असिस्टेंट , लेखक या लैब सहायक चुनने का विधिवत ज्ञान होना अनिवार्य है. परीक्षा निकाय परीक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार जिला/मंडल/राज्य स्तर पर पैनल बनाने के लिए व्यक्ति की पहचान भी कर सकता है।

परीक्षा के दो दिन पूर्व से ही लेखक मिलने की अनुमति प्रदान की जाते ताकि लेखन की समीक्षा की जा सके

अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त समय या अतिरिक्त समय" शब्द को "प्रतिपूरक समय" में परिवर्तित करना जरूरी है । यह उन व्यक्तियों के लिए परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट से कम नहीं होना आवश्यक है जिन्हें स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक का प्रयोग करना अनिवार्य है । सभी PWBD कैंडिडेट्स जो इस नियमों का लाभ उठाने के लिए योग्य अभ्यर्थी हैं, उन्हें 3 घंटे की परीक्षा के लिए न्यूनतम एक घंटे का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा. जो भी अतिरिक्त समय प्रदान हो वो पांच का गुणक हो.



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Garima Shukla

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