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National Legal Services Day 2022: राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस आज, जानें क्यों मनाते है ये दिवस

National Legal Services Day 2022: इस दिवस पर मुफ्त विधिक सहायता और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कानूनी शिक्षा कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए की जाती है।

Durgesh Sharma
Written By Durgesh Sharma
Published on: 9 Nov 2022 1:00 PM IST
National Legal Services Day 2022 know history importance and significance for india legal system
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National Legal Services Day 2022 know history importance and significance for india legal system (Social Media)

National Legal Services Day 2022: भारत में हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाते है। इस दिवस पर मुफ्त विधिक सहायता और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विधिक शिक्षा कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए की जाती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ वादियों के अधिकारों के बारे में जानकारी देने में महत्वपूर्ण है।

इतिहास (History)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाने के लिए सुनिश्चित किया। सुप्रीम कोर्ट को उद्देश्य मुफ्त कानूनी सहायता और इसके माध्यम से मदद करके समाज के जरूरतमंद लोगों की सहायता करना था।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित होने पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसे उपलब्धि के समान माना। 11 अक्टूबर, 1987 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, पारित किया गया। यह 9 नवंबर, 1995 को लागू हुआ।

क्यों है खास

विधिक सेवा दिवस मनाने का उद्देश्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के बारे में जनता को शिक्षित करना है। इसके अतिरिक्त, यह याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को याद दिलाने का काम करता है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की पहली वार्षिक बैठक 12 सितंबर, 1998 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। इसका लक्ष्य शुरू की गई या चल रही योजनाओं के विकास की जांच करना था। इसके साथ ही देश के कानूनी सहायता कार्यक्रमों में सुधार और पुनर्गठन के विकल्प भी चुने गए।

भारत में 'मुफ्त कानूनी सेवाएं' प्रदान करने वाले संस्थान

  • राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA)- इसका गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था। भारत के चीफ जस्टिस इस मुख्य संरक्षक हैं।
  • राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण - इसकी अध्यक्षता राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं जो इसके मुख्य संरक्षक होते हैं।
  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण - जिले का जिला न्यायाधीश इसका पदेन अध्यक्ष होता है।
  • तालुका/उप-मंडल विधिक सेवा समिति - इसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ सिविल जज करते हैं।
  • उच्च न्यायालय - उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति।
  • सुप्रीम कोर्ट - सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी।

मुफ्त कानूनी सेवाओं के लिए कौन है पात्र ?

  • महिलाएं और बच्चें।
  • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्य।
  • औद्योगिक कामगार।
  • सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार।
  • विकलांग व्यक्ति।
  • हिरासत में व्यक्ति।
  • वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि से कम है, यदि मामला सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य अदालत के समक्ष है।
  • मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति।
Durgesh Sharma

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