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NEET-UG 2017 प्रवेश परीक्षा में धांधली की जांच का निर्देश : हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइवेट मेडिकल कालेजों के परास्नातक कोर्स की नीट प्रवेश परीक्षा 2017-18 की काउंसिलिंग के समय की गयी धांधली की जांच का निर्देश दिया है।कोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा उ.प्र को दो माह के भीतर जांच पूरी कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्र
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइवेट मेडिकल कालेजों के परास्नातक कोर्स की नीट प्रवेश परीक्षा 2017-18 की काउंसिलिंग के समय की गयी धांधली की जांच का निर्देश दिया है।कोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा उ.प्र को दो माह के भीतर जांच पूरी कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है।याचीगण का किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ में प्रवेश पत्र जारी हुआ। किन्तु सीट खाली न होने के कारण समय से प्रवेश नहीं हो सका।
कोर्ट ने कहा क्योंकि प्रवेश अवधि समाप्त होने के बाद याचियों का पीजी कोर्स में प्रवेश करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। ऐसे में याचीगण हर्जाना पाने का हकदार है। कोर्ट ने महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा उ.प्र को आदेश दिया है कि वह चार हफ्ते के भीतर तीन याचियों को 10-10 लाख रूपये बतौर मुआवजा भुगतान करे। साथ ही कहा है कि भविष्य में होने वाली प्रवेश परीक्षा में पहली व दूसरी राउण्ड की काउंसिलिंग में विन्डो खुली रखी जाय। प्रवेश के लिए छात्रों को स्ट्रीम उच्चिष्ट करने की छूट दी जाय। इसके बाद बची सीटें माॅय अप राउण्ड से भरी जाय। योग्य अभ्यर्थियों को पसन्द की सीटें व बेहतर स्ट्रीम में प्रवेश लेने की अनुमति दी जाय।
यह आदेश जस्टिस तरूण अग्रवाल तथा जस्टिस अजय भनोट की खण्डपीठ ने कुमारी भावना तिवारी व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के ओझा, वरि.अधिवक्ता रविकान्त, महेन्द्र प्रताप सिंह, ए.के सिंह आदि ने बहस की।
मालूम हो कि पसन्द की सीट विकल्प के आधार पर 80 फीसदी सीटें ब्लाॅक कर दी गयी और बाद मेें प्रवेश में कालेजों द्वारा मनमानी की गयी। काउंसिलिंग में सफल अभ्यर्थियों को यह कहकर प्रवेश देने से इंकार कर दिया गया कि सीट खाली नहीं है। जिस पर यह याचिकाएं दाखिल की गयी। दूसरे राउण्ड तक तीस फीसदी सीटें भरी थी। 70 फीसदी सीटें मात्र अप राउण्ड में भरी गयी। याची प्रथम द्वितीय राउन्ड में सफल थे, किन्तु उन्हें प्रवेश न देकर माय अप राउण्ड से सीटें भर ली गयी।