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NEET UG 2022: दिल्ली हाईकोर्ट से छात्रों को झटका, 17 जुलाई को ही होगी नीट परीक्षा, याचिका खारिज

NEET UG 2022 : दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को नीट परीक्षा स्थगित करने की मांग ख़ारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि, दबाव इस तरह स्‍थानांतरित नहीं किया जा सकता।

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Written By aman
Published on: 14 July 2022 4:17 PM IST (Updated on: 14 July 2022 4:36 PM IST)
neet ug 2022 delhi high court says neet exam will be held on the scheduled date dismisses plea
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NEET UG 2022

NEET UG 2022 : नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (National Eligibility cum Entrance Test) अंडर ग्रेजुएट यानी NEET UG 2022 परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि 17 जुलाई 2022 को ही होगा। दरअसल, NEET UG 2022 परीक्षा स्थगित करने को लेकर याचिका दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में दायर की गई थी, जिसे आज अदालत ने खारिज कर दिया।

बता दें कि, नीट यूजी 2022 एग्‍जाम के एडमिट कार्ड 12 जुलाई 2022 को जारी किए जा चुके हैं। बावजूद इसके स्टूडेंट्स परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट गए थे। छात्रों का कहना था कि CUET 2022 की तारीखें NEET UG 2022 क्‍लैश कर सकती हैं। परीक्षा के आयोजन का विरोध लाखों छात्र कर रहे थे। ऐसे विद्यार्थी सोशल मीडिया पर कैम्पेन चला रहे थे। ट्विटर पर ऐसे छात्र #PostponeNEET2022 हैशटैग के साथ कैंपेन चला रहे थे। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हुए NEET UG 2022 एग्‍जाम डेट आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया।

नीट यूजी अब 17 जुलाई को ही होगी

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) के जस्टिस संजीव नरूला (Justice Sanjeev Narula) ने आदेश जारी करते हुए कहा कि, छात्रों की याचिका में कोई दम नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है। हाईकोर्ट (High Court) के फैसले के बाद अब स्पष्ट हो गया है, कि नीट यूजी एग्जाम 17 जुलाई 2022 को ही आयोजित की जाएगी।

अदालत की सख्त टिप्पणी, जुर्माना लगाने से नहीं कतराएगी

हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव नरूला ने कहा मैं याचिकाकर्ता के खिलाफ आदेश पारित करने के लिए काफी इच्छुक था। इसलिए कि वे छात्र हैं। हम ऐसा नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसी याचिकाएं दायर की जाती हैं तो अदालत जुर्माना लगाने से भी नहीं कतराएगी। हाईकोर्ट ने याचिका पर तल्ख़ टिप्पणी की।

अतिरिक्त अटेम्प्ट देने की भी मांग भी ख़ारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में दायर याचिका में नीट परीक्षा स्थगित करने के अलावा, NEET UG 2022 परीक्षा में एक अतिरिक्त अटेम्प्ट देने की भी मांग की गई थी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जिसके बाद अतिरिक्त अटेम्प्ट का रास्ता भी बंद हो गया है।

कोर्ट ने छात्रों को दी पढ़ने की सलाह

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की तरफ से छात्रों की दलीलें सुनने के बाद उसे मानने से इंकार करते हुए खारिज कर दिया। साथ ही, अदालत ने स्टूडेंट्स को शुभकामना देते हुए पढ़ने की नसीहत दी।



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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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