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Neet UG Counselling 2024: Neet UG दाखिले की अंतिम तिथि हुई 30 दिसंबर, सुप्रीम कोर्ट ने रिक्त सीट बर्बाद ना होने का दिया निर्देश
Neet ug special counselling 2024: नीट यूजी के पांच चरणों की कॉउंसलिंग हो चुकी है मेडिकल के लिए बची हुई सीटों की कॉउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं
Neet UG counselling 2024: भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष तौर पर नीट यूजी काउंसलिंग राउंड आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। पांच दौर की काउंसलिंग के बावजूद जो सीटें रिक्त रह गयी हैं उन मेडिकल सीटों हेतु Neet UG दाखिले की तिथि 30 दिसंबर तक बढ़ा दी गयी है
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल सीटें बर्बाद ना होने का दिया निर्देश
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की बेंच द्वारा निर्देश दिया गया है कि "विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों की भारी कमी के चलते कीमती मेडिकल सीटें बर्बाद नहीं होनी चाहिए, हम आखिरी अवसर के जरिए समय अवधि बढ़ाने के इंट्रेस्टेड हैं।" कोर्ट के अनुसार अभ्यर्थी पाँचवे दौर की काउंसलिंग के बाद भी विशेष काउंसलिंग आयोजित करने की मांग कर रहे थे.
सीधे दाखिले की अनुमति नहीं
अदालत ने आगे निर्देश दिया है कि किसी भी कॉलेज को स्टूडेंट को सीधे एडमिशन देने की परमिशन प्रदान नहीं होगी। प्रवेश केवल राज्य प्रवेश अधिकारियों के माध्यम से ही आयोजित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा, "हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि आवारा/विशेष प्रवेश प्रक्रिया से पहले से तय हो चुके प्रवेश में बाधा नहीं आनी चाहिए तथा प्रवेश केवल प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा।"